UP में दुकानदारों को देना होगा यूजर चार्ज, शहरी क्षेत्रों में लागू होगा ये नियम

अब वो दिन गए जब छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर कूडा करकट फेंककर घर चले जाते थे। राज्य सरकार एक अप्रैल से अब एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें उनको अपनी दुकान के बाहर दोना, पत्तल, हुुंडा, प्लास्टिक कप, कटे हुए बाल आदि फेकने पर यूजर चार्ज देना होगा।

Ashiki
Published on: 5 Feb 2021 3:29 PM GMT
UP में दुकानदारों को देना होगा यूजर चार्ज, शहरी क्षेत्रों में लागू होगा ये नियम
X
UP में दुकानदारों को देना होगा यूजर चार्ज, शहरी क्षेत्रों में लागू होगा ये नियम

लखनऊ: अब वो दिन गए जब छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर कूडा करकट फेंककर घर चले जाते थे। राज्य सरकार एक अप्रैल से अब एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें उनको अपनी दुकान के बाहर दोना, पत्तल, हुुंडा, प्लास्टिक कप, कटे हुए बाल आदि फेकने पर यूजर चार्ज देना होगा। राज्य सरकार यह योजना शहर को साफ रखने के लिए लिहाज से लागू करने जा रही है।

जल्द लाया जाएगा प्रस्ताव

जल्द ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा जिसके तहत छह लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले घरों से 40 रुपये और छह लाख से कम आबादी वाले शहरों में 35 रुपये यूजर चार्ज लिया जाएगा। जबकि नगर पालिका परिषद में 35 रुपये और नगर पंचायतों में 30 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से यूजर चार्ज प्रतिमाह लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें: अब मोबाइल ऐप के जरिए होगा ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम, सुनवाईं होगी पूरी

अगल वित्तीय वर्ष यानी कि एक अप्रैल से सभी नगर निकाय क्षेत्रों के तमाम दुकानदारों का अपने दुकान का कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज देना होगा। इसका प्रावधान प्रस्तावित उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 में की गई है।

सिर्फ बड़े नहीं छोटे शहरों में भी होगी वसूली

यूजर चार्ज की वसूली सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं लिया जाएगा। बल्कि इसे राज्य के छोटे शहरों में भी वसूला जाएगा। ये यूजर चार्ज सभी शहरों के आवासीय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ छोटे बड़े दुकानदारों के साथ अन्य अभी संस्थानों से भी इसे वसूला जाएगा। आपको बता दे कि अभी तक इस यूजर चार्ज को सिर्फ कुछ ही नगर निगम क्षेत्र में ही वसूला जाता रहा है, लेकिन इसे अब प्रदेश के सभी नगर निकायों में इसकी वसूली शुरू की जाएगी। इसके अलावा आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ दुकानदारों, सरकारी, गैर सरकारी गेस्ट हाउस के साथ ऐसे सभी संस्थानों से यूजर चार्ज लिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

ये भी पढ़ें: लखनऊ: व्यापारियों ने मुख्य अधिशासी अभियंता से की मुलाकात, ये है वजह

सबका रेट अलग-अलग

नियमावली में 500 से 2000 रुपये वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले घरों के लिए चार स्लैब बनाया गया है। इसमें 50, 75, 80 और अधिकतम 100 रुपये तक प्रतिमाह यूजर चार्ज लिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह फेरीवालों, ठेला, खोमचे और फुटपाथ के अलावा सचल खाद्यान्न वैन चलाने वालों से भी हर महीने में कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज की वसूली की जाएगी। इसका दर 35 रुपये से लेकर 200 रुपये तक रखा गया है।

श्रीधर अग्निहोत्री

Ashiki

Ashiki

Next Story