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फिर बढ़ेगा लॉकडाउन! 48 घंटों में होगा क्या, कितनी बंदिशे -कितनी राहत

प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद इस तरह की अटकलें लग रही हैं कि योगी सरकार इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया है। माना जा रहा है कि 2 दिनों बाद यूपी में दोबारा लॉकडाउन हो सकता है।

Shivani
Published on: 9 July 2020 5:32 PM GMT
फिर बढ़ेगा लॉकडाउन! 48 घंटों में होगा क्या, कितनी बंदिशे -कितनी राहत
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य में 48 घंटों का लॉकडाउन घोषित किया है। कल यानी 10 जुलाई को रात 10:00 से 13 जुलाई सुबह 5:05 बजे तक राज्य पूरी तरीके से बंद रहेगा। हालाँकि इस दौरान हॉस्पिटल और जरूरी सामान की दुकान खुली रहेंगी।

यूपी में 13 जुलाई तक लॉकडाउन लागू

प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद इस तरह की अटकलें लग रही हैं कि योगी सरकार इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया है। माना जा रहा है कि 2 दिनों बाद यूपी में दोबारा लॉकडाउन का एलान किया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार के अनलॉक घोषित किये जाने के बाद कई राज्यों की सरकारों ने अपने प्रदेश में कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन जारी रखा था, इनमे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। हालंकि यूपी में अनलॉक के बाद ये पहली बार बंदी जारी की गयी।

यूपी में बढ़ सकता है 48 घंटों बाद लॉकडाउन

अब जानने वाली बात ये है कि अगर दो दोनों बाद योगी सरकार दोबारा लॉकडाउन बढ़ाने का एलान करती है तो प्रदेश में क्या खुला रहेंगे और क्या बंद रहेगा। सरकार कितने रियायतें देगी और किन चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाएगी।

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यूपी में लॉक डाउन की बंदिशे:

कन्टेनमेंट जोन पहले की तरह पूरी तरीके से बंद रहेगा।

अनलॉक के बाद खुले मंदिरों, मॉल और होटल आदि को फिर से बंद किया जा सकता है।

सलून, पार्क, रेस्टोरेंट बंद रह सकते हैं।

सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम और समारोह पर पहले की तरह रोक रह सकती है।

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दुकानों और बाजारों के खुलने का समय निर्धारित किया जा सकता है।

गैर जरुरी कामों के बिना घर से निकलने पर रोक लगाई जा सकती है।

शहरी इलाकों में जरूरी उद्योगों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे।

मिल सकती है ये छूट:

रेलवे और फ्लाइट का संचालन जारी रह सकता है।

हॉस्पिटल खुलें रहेंगे।

दफ्तरों को खोला जा सकता है। हालाँकि कर्मचारियों के ऑफिस में काम करने की सीमा तय रहेगी।

जरुरी सामान की दुकानों को निश्चित समय अवधि के लिए नियमानुसार खोला जा सकता है।

पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

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टेक्सी कैब का संचालन किया जा सकता है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा।

राष्ट्रीय और राज्यीय राज्यमार्गों पर वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।

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