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UP Nikay Chunav 2023: नौ मंडल के 38 जिलों में कल होगी वोटिंग, लागू होंगे ये नियम

UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अभी से नियम जारी कर दिया।

Snigdha Singh
Published on: 8 May 2023 11:04 PM IST (Updated on: 10 May 2023 5:23 PM IST)
UP Nikay Chunav 2023: नौ मंडल के 38 जिलों में कल होगी वोटिंग, लागू होंगे ये नियम
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Image: Social Media

UP Nikay Chunav 2023: निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 9 मई मंगलवार की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर पूर्णतया प्रतिबंध लग गए। आज डोर-टूडोर कैंपन होगा। इसके बाद कल यानि 11 गुरुवार को वोटिंग होगी। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों व डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। अपने निर्देश में कहा है कि अब किसी भी रैली, सभा या रोड शो की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी केवल घर घर जा कर लोगो को संबोधित कर सकेंगे। इसके साथ जो लोग नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी व मतदाता नहीं, वह 48 घंटे के लिए जिला छोड़कर चले जाएं। चुनाव वाले क्षेत्र में पड़ने वाले सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाऊस और सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी कराने के भी निर्देश दे दिए हैं।

संवेदनशील केंद्रों की होगी वेबकास्टिंग

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से संवेदनशील मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करायीं जाएंगी। इसके जरिए सीधे ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। इसके अलावा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। डीएम ने बताया कि जिले में गड़बड़ी करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवान लगाए जाएंगे।

मतदान को लेकर 48 घंटे रहेगी शराबबंदी

निकाय चुनाव के मतदान को लेकर जिले में 48 घंटे शराबबंदी रखने का निर्णय लिया गया है। यानी 11 मई को जिले में मतदान ऐसे में मंगलवार को चुनाव प्रचार थमने के साथ ही शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। डीएम ने पहले ही अधिकारियों को शराबबंदी कड़ाई से लागू करवाने के निर्देश दे चुके हैं। इसके साथ ही 13 मई को मतगणना वाले दिन भी पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

मतदान से 48 घंटे पहले सील हो जाएंगी सीमाएं

गुरुवार को प्रदेश के नौ मंडल में मतदान होगा। ऐसे में आज 48 घंटे पहले सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी। जिले की सीमाओं पर हर आने-जाने वालों पर नजर रखी जाएगी। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों को मतदान से पहले ही जिला छोड़ कर जाना होगा। यह नियम भी कड़ाई से लागू कराया जाएगा। आयोग ने अधिकारियों को इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने की हिदायत दी है।

यहां होने हैं चुनाव

मेरठ मंडल-मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद।
बरेली मंडल- बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत।
अलीगढ़ मंडल- हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़।
कानपुर मंडल- कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात।
चित्रकूट मंडल- हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा।
अयोध्या मंडल- अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और अमेठी।
बस्ती मंडल- बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर।
आजमगढ़ मंडल- आजमगढ़, मऊ, बलिया।
मिर्जापुर मंडल- मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही में 11 मई को मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी के आवश्यक दिशा निर्देश

  • चुनाव प्रचार पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। किसी भी प्रकार की रैली, सभा या रोड शो की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी केवल घर घर जा कर लोगो को सम्बोधित कर सकते है।
  • लाउडस्पीकर पर पूर्णतया रोक लगाई जाती है।
  • प्रत्याशीगण द्वारा वाहनों की जो अनुमति ली गई थी वह 9 मई को शाम 6 बजे से स्वत: समाप्त हो गई। प्रत्याशीगण उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ता के लिए 11 मई का अलग से वाहन पास जारी किया जा रहा है।
  • 9 मई से 11 मई के दौरान चुनाव प्रचार जैसे रोड शो, वाहन रैली या सभा का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
  • जो लोग नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी नही है अथवा जो लोग नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वह लोग 9 मई को 6 बजे के बाद से 48 घंटे के लिए नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र छोड़ कर चले जाए।
  • अंतिम 48 घंटों के दौरान नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र के सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाऊस और सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी कराई जाएगी। अत: इन स्थानों पर कोई गैर जनपद निवासी न रुके।
  • सभी कम्यूनिटी हाल, विवाह मंडप और समुदायिक केन्द्रों आदि पर शादी विवाह के अलावा कोई सामूहिक भोज या खाने पीने की चीजें बाटने संबंधित आयोजन नहीं किए जाएंगे। यदि संज्ञान में ऐसी कोई घटना आती है तो विधिक कार्यवाही की जाएगी।
  • इस दौरान उड़नदस्ते एसएसटी टीमों के माध्यम से वाहनों की सघन तलाशी की जाएगी। जो व्यक्ति 2 लाख से ऊपर की नगदी बिना प्रमाण के ले जाता मिलेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अवैध शराब या बिना लाइसेंस के शस्त्र के साथ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
  • 48 घंटों के दौरान कोई भी बल्क एसएमएस या बल्क काल नहीं कराई जाएगी। अन्यथा की दशा में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।



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