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UP News: नियुक्तियों के साथ भर्ती प्रक्रिया में आ रहीं बाधाओं को भी दूर करने में जुटी योगी सरकार
UP News: तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ ही सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष योग्यता में स्पष्टता प्रदान की गई है।
UP News: योगी सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की अर्हता के साथ समकक्ष अर्हता को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान करने के लिए आदेश दिए हैं। आदेश में तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ ही सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष योग्यता में स्पष्टता प्रदान की गई है। बता दें कि सीएम योगी ने अपने एक बयान मे बताया था कि 6 वर्ष मे 6 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावां लाखों लोगों को अन्य रोजगार से जोड़ा गया है। अभी तक सीएम योगी ने स्वयं 21 नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं।
तकनीकी पदों के लिए समकक्ष अर्हता का निर्धारण करेंगे संबंधित विभाग
अपर मुख्य सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव,सचिव, विभागाध्यक्षों, समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अवगत कराया गया है। डॉ. देवेश द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे प्रकरणों में विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।
सामान्य अर्हता के लिए भी सुनिश्चित की गई समकक्ष अर्हता
- केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है, तो इस तरह की सभी उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकाय, संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठयक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां स्नातक के समकक्ष मान्य किए जाएंगे।
- किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, विनियामक निकायों से संबंधित आयोगों से जानकारी ली जा सकती है।
- यह समकक्ष अर्हता केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।
रिक्त पदों पर बिना देरी हो सकेगी भर्ती
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर 2021 को दिए गए आदेश के अनुसार, जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहां चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए। इसके बाद ही चयन के लिए अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को भेजा जाए। चयनकर्ता अधिकरणों जैसे- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पहले समकक्ष अर्हता का निर्धारण करेंगे। इसके अलावां विज्ञापन में भी उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करेंगे। उच्च न्यायालय के इस आदेश के प्राविधानों को लागू करने के बाद कुछ विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अधियाचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है।