TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

प्रदूषण को लेकर योगी सरकार हुई सख्त, पराली जलाने पर होगी दर्ज FIR

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि यदि कहीं भी पराली जलाने की घटना होती है तो प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी तथा अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Newstrack
Published on: 14 Oct 2020 4:13 PM IST
प्रदूषण को लेकर योगी सरकार हुई सख्त, पराली जलाने पर होगी दर्ज FIR
X
प्रदूषण को लेकर योगी सरकार हुई सख्त, पराली जलाने पर होगी दर्ज FIR (social media)

कानपुर देहात: वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जनपद कानपुर देहात के जिला अधिकारी दिखे कार्यवाही के मूड में। फसल अवशेष व पराली जलाने पर जनपद में हो रही ताबड़तोड़ कार्यवाही, वहीं जुर्माने के साथ हो रही FIR दर्ज।

ये भी पढ़ें:सपना चौधरी पर मुसीबत: दर्ज हुआ मुकदमा, इसके चलते हुआ विवाद

डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देश

डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देश के क्रम में ग्राम पंचायत उमरन के किसान राकेश कुमार गुप्ता के खेत में पराली जलाने की सूचना पर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व, कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम ने पराली जलाने की घटना की जांच की तथा सम्बन्धित के खिलाफ अकबरपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

एक अन्य घटना में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में कृषि विभााग एवं राजस्व विभाग की टीम ने ब्लाक सरवनखेडा के गांव जरिया में बिना पराली प्रबन्धन यंत्र के हार्वेस्टर चलाते हुए पाया जिसको तत्काल रोकते हुए बारा चैकी में निरूद्ध कर दिया गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि यदि कहीं भी पराली जलाने की घटना होती है तो प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी तथा अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

kanpur-dehat kanpur-dehat (social media)

पंचायत किसानों के खेत की पराली को गौशाला में पंहुचाने की व्यवस्था करें

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि पंचायत किसानों के खेत की पराली को गौशाला में पंहुचाने की व्यवस्था करें। इसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग तथा तहसील एवं विकासखण्ड के अधिकारी प्रभावी कार्यवाही करें।प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक में मा0 विधान परिषद सदस्य अरूण पाठक द्वारा कृषक के हित में ऐसे हार्वेस्टर मशीनों को चलने देने की अनुशंसा की, जो पराली प्रबन्धन यंत्र से युक्त हों, जैसे रीपर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि जिससे किसान को पराली जलाने की आवश्यकता न पड़े।

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग घटनाओं को रोकने के लिये प्रयत्नशील हैं

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग पराली न जलाने तथा ठोस अपशिष्ट के जलाने की घटनाओं को रोकने के लिये प्रयत्नशील हैं। अब तक की गई कार्यवाही में 08 लोगों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है। रू0 15000.00 हर्जाना वसूला गया तथा हार्वेस्टर मशीन की जब्ती की कार्यवाही की जा चुकी है। यदि आगे ऐसी घटनायें होती हैं तो और कठोर कार्यवाही की जायेगी।

letter letter photo

ये भी पढ़ें:सेंटर आफ एक्सीलेंस: ऐसे होगा विकसित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, सीएम योगी का निर्देश

इन जगहों पर लगी थी आग

पंचायती राज विभाग ग्राम उमरन, विकासखण्ड सरवनखेडा एवं ग्राम नैनपुर, ढाडापुर, विकासखण्ड, राजपुर पंचायतों के खाते सीज करने की कार्यवाही चल रही है क्योंकि यहां आग जलाने की घटनायें हुई थी। यदि हार्वेस्टर मालिक जनपद में उपलब्ध इन-सीटू यंत्रों को किराये पर लेकर पराली प्रबन्धन करते हुये कटाई का कार्य करते हैं। तो ऐसे यंत्र धारक कृषकों की सूची प्राप्त कर पराली प्रबन्धन कराते हुए कटाई का कार्य शपथ पत्र देकर कर सकते हैं।

मनोज सिंह

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Newstrack

Newstrack

Next Story