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योगी सरकार में बख्शें नहीं जाएगें फर्जी शस्त्र लाइसेंस वाले

उन्होंने कहा कि समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक आगामी 21 अक्टूबर, 2019 से 21 नवम्बर, 2019 तक आवष्यक रूप से अपने जनपद के समस्त थानाध्यक्षों एवं थाना प्रभारियों के माध्यम से थानों में रक्षित रजिस्टरों का मिलान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र अनुभाग के रजिस्टरों के अनुसार

Harsh Pandey
Published on: 13 May 2023 10:52 PM IST
योगी सरकार में बख्शें नहीं जाएगें फर्जी शस्त्र लाइसेंस वाले
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लखनऊः योगी सरकार अब एक बडा काम करने जा रही है। इसके तहत फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस पाने वालो के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। इसके लिए सभी शस्त्र लाइसेंसों की जांच करने का काम शुरू होने जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीष कुमार अवस्थी ने आज यहां बताया कि प्रदेष में हर्ष फायरिंग की रोकथाम के लिए , तथ्यों को छिपाकर या फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वालों, कारतूस प्राप्त करने के बदले शस्त्र व्यावसायिक डीलर्स को 80 प्रतिषत खोखे जमा न करने वाले व आयुध नियम के प्राविधानों का पूर्ण ढंग से अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों के संबंध में शस्त्रों के भौतिक सत्यापन करने को कहा हैं।

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आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट 20 सितम्बर, 2019 से 20 अक्टूबर, 2019 के मध्य आवष्यक रूप से अभियान चलाकर अपर जिला मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी (षस्त्र) जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रक्षित पत्रावलियों एवं एनडीएएल एलिस पोर्टल पर दर्ज शस्त्र के यू0आई0एन0 के अनुसार मिलान कर यह सुनिष्चित कराये कि बिना वैध पत्रावलियों और वैध हस्ताक्षर एवं वैध स्वीकृति के बिना कोई शस्त्र लाइसेंस तो निर्गत नही किया गया है।

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उन्होंने कहा कि समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक आगामी 21 अक्टूबर, 2019 से 21 नवम्बर, 2019 तक आवष्यक रूप से अपने जनपद के समस्त थानाध्यक्षों एवं थाना प्रभारियों के माध्यम से थानों में रक्षित रजिस्टरों का मिलान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र अनुभाग के रजिस्टरों के अनुसार कराए जाने को कहा गया है।

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अवस्थी ने कहा कि चेकलिस्ट के अनुसार अनुज्ञप्ति धारकों के शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन पुलिस लाइन में सिटी मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक एवं आरमोरर की टीम की देखरेख में आगामी 25 नवम्बर से 31 दिसम्बर के मध्य थानावार, दिवसवार रोस्टर के अनुसार थानाध्यक्षों के माध्यम से आवष्यक रूप से करा लिया जाय। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाए।

उन्होंने कहा कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए तथा यह सुनिष्चित किया जाय कि भौतिक सत्यापन के समय सम्भ्रांत एवं अन्य लाइसेंस धारकों की प्रतिष्ठा एवं गरिमा का भी ध्यान रखा जाए। किसी तरह से कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये।



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Harsh Pandey

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