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योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार, पूर्व कुलपति समेत इनके खिलाफ चलेगा अभियोग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी जारी है। प्रदेश की सरकार ने चौ. चरण सिंह विवि मेरठ के पूर्व कुलपति, कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति दी गई है।

Dharmendra kumar
Published on: 6 Feb 2020 10:19 PM IST
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार, पूर्व कुलपति समेत इनके खिलाफ चलेगा अभियोग
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी जारी है। प्रदेश की सरकार ने चौ. चरण सिंह विवि मेरठ के पूर्व कुलपति, कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति दी गई है। इन पर अनियमितता की धाराओं में अभियोग चलेगा।

केसी पांडेय, पूर्व कुलपति चौ. चरण सिंह विवि, मेरठ व अन्य के विरूद्ध कतिपय अनियमितताओं के सम्बंध में सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर, मेरठ द्वारा खुली जांच की गई। किंतु बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद भी उन्हें वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच के बाद 12.10.2018 को जांच आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसमें कहा गया कि सतर्कता जांच से सम्बंधित अभिलेख/पत्रावलियां कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध होते हुए भी सतर्कता अधिष्ठान को उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही अधिष्ठान के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया गया।

इससे सम्बंधित अधिकारियों एवं आरोपियों की दुरभिसंधि परिलक्षित होती है। सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक मामले के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने व प्रकरण की पुन: सतर्कता जांच कराए जाने का अनुमोदन किया गया है।

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बीबी सिंह, कुलपति (पूर्व) नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि कुमारगंज फैजाबाद तथा ओपी गौड़, वरिष्ठ लिपिक, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, के विरुद्ध धारा 420,467,468,471,120 बी व धारा 13(1) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अन्वेषण कराए जाने की संस्तुति की गई है।

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2- डॉ. प्रमोद कुमार सिंह विषय वस्तु विशेषज्ञ, फसल सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र बसुली महराजगंज तथा विनोद कुमार सिंह, वस्तु विशेषज्ञ (फसल सुरक्षा) कृषि विज्ञान केंद्र अम्बरपुर, जनपद सीतापुर के विरुद्ध धारा 420,467,468,471,120बी के अंतर्गत अन्वेषण कराए जाने की संस्तुति की गई है।

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सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा वर्ष 2001 व 2003 में ट्रेनिंग एसोसिएट( प्लांट प्रोटेक्शन) के पद हेतु चयन समिति द्वारा अभिलेखों में हेराफेरी करने कूटरचित एवं फर्जी चयन सूची जारी करके नियम विरुद्ध तरीके से अभ्यर्थियों की नियुक्ति में अनियमितता की पुष्टि हुई है।



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Dharmendra kumar

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