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What is Green Card: क्या होता है ग्रीन कार्ड, क्या ग्रीन कार्ड होल्डर विदेशी होते है ?
What is Green Card: अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत, चीन, मैक्सिको और फिलीपींस के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतजार कोटा सिस्टम की वजह से करना पड़ रहा है। देश के इस कोटा सिस्टम में बदलाव यूएस कांग्रेस ही कर सकती है।
What is Green Card: भारत में ज्यादातर भारतीय परिवार अमेरिकी वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए करने वाले लम्बे इंतजार से परेशान है। भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर अमेरिका में नौकरी कर सकता हैं उन्हें वहां रहने के लिए ग्रीन कार्ड बनाना पड़ता है। इसे कार्ड को अमेरिकी सरकार मंजूरी देकर जारी करती है। हालांकि, पिछले कुछ समय से ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस इंतजार के पीछे का कारण भी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद बताया है। आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड के इस लंबे इंतजार को ख़त्म करने के लिए जल्द ही अमेरिकी सरकार ईगल एक्ट लाने वाली है।
देरी का कारण अमेरिकी कोटा
अमेरिका के अधिकारी ने बताया है कि भारत, चीन, मैक्सिको और फिलीपींस के लोगों को इस लिए इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिकी कोटा इसके पीछे कारण का कारण है। अमेरिका देश के कोटा सिस्टम में यूएस कांग्रेस ही बदलाव कर सकती है। कोटा सिस्टम के तहत ही ग्रीन कार्ड को जारी किया जाता है। अलग- अलग देश में ग्रीन कार्ड जारी करने का एक निश्चित कोटा फिक्स रहता है। ऐसा कहा जा रहा कि लगभग 2.2 करोड़ लोग ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका के नागरिक बने है।
सिर्फ 7% को ही ग्रीन कार्ड की मंजूरी
अमेरिकी Immigration डिपार्टमेंट लगभग 140,000 इम्पलॉई बेस्ड ग्रीन कार्ड हर साल जारी करता है। Family-Sponsored Preference वाले ग्रीन कार्ड की साल भर में सीमा पूरी दुनिया के आधार पर 2,26,000 है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, क्योंकि परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले और एम्प्लॉय को दिए जाने वाले ग्रीन कार्ड पर पूरे साल में 7 प्रतिशत लोग ही भागीदारी होते है। यह 7 प्रतिशत का आंकड़ा, यह संख्या पूरी दुनिया से अमेरिका आने वालों के लिए है, सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं। यही वजह है कि भारत, चीन, मैक्सिको और फिलीपींस के लोगों को आम तौर पर अन्य देशों के लोगों की तुलना में ग्रीन कार्ड के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है इसके पीछे का कारण यही है कि फैमिली और इम्पलॉयमेंट पर आधारित ग्रीन कार्ड की मांग निश्चित आंकड़े 7 प्रतिशत से ज्यादा हैजबकि अमेरिका के नियम के अनुसार एक साल में करीब 9,800 लोग ही भारत से ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकते है।
क्या होता है ग्रीन कार्ड
ग्रीन कार्ड को एक तरह से स्थायी रूप से निवासी कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्ड आप्रवासियों को जारी किए जाते है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवासी बनकर आना चाहते है या आते है। ग्रीन कार्ड होने से आप अमेरिका में स्थायी रूप से रह सकते हैं और काम कर सकते है। US सिटीजनशिप और इमीग्रेशन सर्विसेज ग्रीन को यह ग्रीन कार्ड जारी करने का अधिकार है।
ग्रीन कार्ड बनवाने के क्या है नियम
- ग्रीन कार्ड अप्लाई करने वाले व्यक्ति की उम्र अनिवार्य रूप से 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- अमेरिका में आप अगर 5 साल से ज्यादा रह चुके हैं तो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है।
- अमेरिका में स्थाई रूप से रहने वाला कोई नागरिक आप का रिश्तेदार है तो आप ग्रीन कार्ड के लिए योग्य है अप्लाई कर सकते है। इस कैटेगरी में सगे संबंधी, मंगेतर सभी रिश्ते आते है।
- अगर आप अमेरिका में नौकरी करते हैं तो आप ग्रीन कार्ड के लिए योग्य हो सकते हैं।
- अमेरिका के नियम के आधार पर 1 जनवरी 1972 के बाद से अमेरिका में आकर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ग्रीन कार्ड के लिए योग्य हो सकता है।
- ग्रीन कार्ड लेने वाले व्यक्ति को अपनी पहली नागरिकता अमेरिका ही रखनी होती है।
- ग्रीन कार्ड लेने वाले व्यक्ति को अमेरिका में इनकम टैक्स भी फाइल करना पड़ता है।
- ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी 10 साल तक की रहती है, इसके बाद फिर से इसे रिन्यू कराना पड़ता है।
- ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका के नागरिक नहीं माने जाते है और न ही इन्हें वोट करने का अधिकार दिया जा सकता है।
- ग्रीन कार्ड की मदद से अप्रावासियों को भी अमेरिकी नागरिकों जैसी केवल सुविधाएं दी जाती है।