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पिता बेटी की शादी: इस देश में ऐसा भयानक कानून, जमकर हो चुका विरोध

इसके लिए एक कानून साल 2013 में पास हुआ था, जिसके तहत पिता अपनी बेटी से शादी कर सकता है। हालांकि ये बेटी खुद की नहीं बल्कि गोद ली हुई (Adopted Daughter) होनी चाहिए।

Shreya
Published on: 7 Jan 2021 6:16 PM IST
पिता बेटी की शादी: इस देश में ऐसा भयानक कानून, जमकर हो चुका विरोध
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पिता बेटी की शादी: इस देश में ऐसा भयानक कानून, जमकर हो चुका विरोध

नई दिल्ली: एक बाप और बेटी के रिश्ते को बेहद पवित्र माना जाता है। जहां एक बेटी अपने पिता के लिए प्रिंसेस होती है तो वहीं एक पिता अपनी बेटी के लिए किसी सुपरहीरो से कम नहीं होता। बेटी के पैदा होने के साथ ही एक पिता उसकी शादी के लिए कई तरह के अरमान सजाने लगता है। लेकिन आज हम आपको ईरान के एक ऐसे अजीबोगरीब कानून (Iran Weird Laws) के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है।

साल 2013 में पास हुआ था ये कानून

जी हां, इसके लिए एक कानून साल 2013 में पास हुआ था, जिसके तहत पिता अपनी बेटी से शादी कर सकता है। हालांकि ये बेटी खुद की नहीं बल्कि गोद ली हुई (Adopted Daughter) होनी चाहिए। यह नियम The Islamic Consultative Assembly, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, ने बनाया है। अगर आप इस नियम के पीछे का तर्क जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल, इस नियम के पीछे यह तर्क था कि 13 साल की लड़कियों को अपने पिता के ही सामने हिजाब पहनने से आजादी मिल जाएगी।

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hizab (फोटो- सोशल मीडिया)

क्या है फैसले के पीछे का तर्क?

गौरतलब है कि ईरान में 13 साल या इससे ज्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने भी हिजाब पहनना होता है, जबकि जबकि 15 साल से ऊपर के गोद लिए बेटे के सामने मां को हिजाब पहनना पड़ता है। मजलिस के मुताबिक, लड़कियों को घर में अपने पिता के सामने हिजाब पहनने से आजादी दिलाने के लिए इस अजीबोगरीब नियम को बनाया गया। हालांकि ऐसी शादी के लिए दो शर्तें भी होती हैं।

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पिता के सामने होती हैं ये दो शर्तें

अगर कोई भी पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी करता है तो उसके सामने दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये होती है कि बेटी की उम्र 13 साल या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी ये कि पिता को तर्क देना होता है कि यह शादी वह अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रहा है। हालांकि इस कानून का सोशल मीडिया (Social Media) और सोशल एक्टिविस्ट (Social Activist) जमकर विरोध कर चुके हैं।

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