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US Tourist Visa: टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका जाने वाले अब वहां नौकरी कर सकेंगे

US Tourist Visa: अमेरिका में काम करने और डालर कमाने का सपना पाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा पर अमेरिका जाने वाले आगंतुक अमेरिका में नौकरी का इंटरव्यू दे सकेंगे और वहां नौकरी भी कर सकेंगे।

Neel Mani Lal
Published on: 23 March 2023 9:03 PM IST
US Tourist Visa: टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका जाने वाले अब वहां नौकरी कर सकेंगे
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टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका जाने वाले अब वहां नौकरी कर सकेंगे: Photo- Social Media

US Tourist Visa: अमेरिका में काम करने और डालर कमाने का सपना पाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा पर अमेरिका जाने वाले आगंतुक अमेरिका में नौकरी का इंटरव्यू दे सकेंगे और वहां नौकरी भी कर सकेंगे।

बदलना होगा वीज़ा स्टेटस

अमेरिका ने घोषणा की है कि बिजनेस या पर्यटक वीजा (बी-1 और बी-2) पर अमेरिका की यात्रा करने वाले वहां नई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहां तक कि इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन संभावित कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई भूमिका में काम शुरू करने से पहले उन्होंने अपना वीज़ा स्टेटस बदल लिया है।

बी-1 और बी-2 वीजा को आम तौर पर "बी वीजा" के रूप में संदर्भित किया जाता है, और वे अमेरिका में जारी किए जाने वाले सबसे आम प्रकार के वीज़ा हैं। बी-1 वीज़ा मुख्य रूप से कम अवधि की बिजनेस यात्रा के लिए जारी किया जाता है, जबकि बी-2 वीजा मुख्य रूप से पर्यटन उद्देश्यों के लिए यात्रा के लिए जारी किया जाता है।

बहुतों को राहत मिलेगी

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने एक नोट और ट्वीट्स की सीरीज में कहा कि जब गैर-आप्रवासी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है, तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता है और कुछ मामलों में वे गलत तरीके से मान लेते हैं कि 60 दिनों के भीतर देश छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका का यह कदम ऐसे समय में आया है जब गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनियों में हाल ही में छंटनी के कारण अमेरिका में भारतीयों सहित हजारों अत्यधिक कुशल विदेशी मूल के श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी है।

वे अब देश में रहने के लिए अपने रोजगार की समाप्ति के बाद अपने वर्क वीज़ा के तहत निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर नया रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अधिकतम 60 दिन का ग्रेस पीरियड रोजगार की समाप्ति के अगले दिन से शुरू होता है, जो आम तौर पर अंतिम दिन के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसके लिए वेतन या मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

काम छोड़ने पर विकल्प

जब एक गैर-आप्रवासी कर्मचारी का रोजगार स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो वे आम तौर पर अमेरिका में अधिकृत रहने की अवधि में रहने के लिए पात्र होने पर कई कार्यों में से एक ले सकते हैं। इनमें गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दाखिल करना, स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करना, "बाध्यकारी परिस्थितियों" रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ के लिए एक आवेदन दाखिल करना; या नियोक्ता बदलने के लिए एक याचिका का लाभार्थी होना।

अगर इनमें से कोई एक कार्रवाई 60 दिनों की छूट अवधि के भीतर होती है, तो अमेरिका में गैर-आप्रवासी की अधिकृत रहने की अवधि 60 दिनों से अधिक हो सकती है, भले ही वे अपनी पिछली गैर-आप्रवासी स्थिति खो दें। यदि कर्मचारी अनुग्रह अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें और उनके आश्रितों को 60 दिनों के भीतर, या जब उनकी अधिकृत वैधता अवधि समाप्त हो जाती है, जो भी कम हो, अमेरिका छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।



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Neel Mani Lal

Neel Mani Lal

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