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जाधव पर पाकिस्तानी खेल: इमरान की गंदी चाल का पर्दा फाश, अब अपनाया ये हथकंडा

इंडियन नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। ऐसे में इस केस में अब नया मोड़ आया है। जाधव को वकील देने के मामले में अब पाकिस्तान की इमरान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तलब किया है।

Newstrack
Published on: 22 July 2020 4:43 PM IST
जाधव पर पाकिस्तानी खेल: इमरान की गंदी चाल का पर्दा फाश, अब अपनाया ये हथकंडा
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नई दिल्ली। इंडियन नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। ऐसे में इस केस में अब नया मोड़ आया है। जाधव को वकील देने के मामले में अब पाकिस्तान की इमरान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तलब किया है। साथ ही हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में पाकिस्तान सरकार ने ICJ का फैसला लागू करने के लिए वकील नियुक्त करने की अनुमति मांगी है। लेकिन याचिका में ये भी कहा गया है कि भारत की मदद के बिना कुलभूषण जाधव वकील नहीं कर सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया है कि कुलभूषण जाधव ने याचिका की समीक्षा से मना कर दिया है।

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बातचीत करने की अनुमति नहीं

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और भारत को कुलभूषण जाधव का कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए कहा था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार कोर्ट को गुमराह करने वाले पैंतरे अपना रहा है। ऐसे में हाल ही में जाधव से पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारियों ने मुलाकात थी।

ये मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इन हालातों भारत ने कहा था कि ये कॉन्सुलर एक्सेस सार्थक नहीं था क्योंकि खुले तौर पर जाधव से बातचीत करने की अनुमति पाकिस्तान नहीं दी है। इससे पहले 2017 में जाधव की मां और पत्नी को मिलने की अनुमति दी गई थी।

ऐसे में पाकिस्तान ने अब कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी अधिकारियों की उपस्थिति के बिना कॉन्सुलर एक्सेस देने की पेशकश की है। इस बीच पाकिस्तान सरकार हाई कोर्ट चली गई है।

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कॉन्सुलर एक्सेस देने से बचता रहा

याचिका में पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि कुलभूषण जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की मांग से मना कर दिया है। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि कुलभूषण जाधव भारत की मदद के बिना वकील नहीं कर सकता है।

आपको बता दें कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव मामले में लगातार कॉन्सुलर एक्सेस देने से बचता रहा है। ऐसे में अब जबकि पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस देने पर हामी भरी है तो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर नया पैंतरा चल दिया है।

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