×

बलात्कारी बनेंगे नपुंसक! देश लाया एंटी रेप कानून, अब दुष्कर्मियों की कांपेगी रूह

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रेप के खिलाफ ऐसे कड़े कानून को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बारे में सोचकर ही बलात्कारियों की रुह कांप जाएगी। नए प्रावधानों के मुताबिक दवा देकर दुष्कर्म के दोषियों का नपुंसक बनाया जा सकेगा।

Newstrack
Published on: 16 Dec 2020 3:20 AM GMT
बलात्कारी बनेंगे नपुंसक! देश लाया एंटी रेप कानून, अब दुष्कर्मियों की कांपेगी रूह
X
रेप के खिलाफ पाकिस्तान में बना कड़ा कानून, दोषियों को कर दिया जाएगा 'बधिया'

इस्लामाबाद: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रेप के खिलाफ ऐसे कड़े कानून को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बारे में सोचकर ही बलात्कारियों की रुह कांप जाएगी। नए प्रावधानों के मुताबिक दवा देकर दुष्कर्म के दोषियों का नपुंसक बनाया जा सकेगा। मंगलवार को पाक के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए नए दुष्कर्म रोधी अध्यादेश को मंजूरी दी।

ये भी पढ़ें: भूकंप के तेज झटके: थर्राने लगा देश, डर के मारे इधर-उधर भागे लोग, तीव्रता रही 6.3

देश भर में होगा विशेष अदालतों का गठन

इस कानून के बाद देश भर में विशेष अदालतों का गठन होगा और उसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई होगी। अदालतें चार महीने में सुनवाई पूरी कर लेगी। जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार या बार-बार दुष्कर्म का अपराध करने वालों का बधिया किये जाने का प्रावधान किया गया है।

रखी गई ये शर्त

कानून में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान दवा देकर दोषियों का बधिया किए जाने का है। हालांकि, बधिया किये जाने के लिए लिए दोषी की सहमति भी लेनी होगी। साथ ही अधिसूचित बोर्ड के मार्गदर्शन में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कानून में प्रावधान किया गया है कि दुष्कर्म रोधी प्रकोष्ठ घटना की रिपोर्ट होने के छह घंटे के भीतर पीड़िता की जांच कराएगा। इसके अलावा इस अध्यादेश के तहत आरोपियों को दुष्कर्म पीड़िता से जिरह की अनुमति नहीं होगी।

जांच में लापरवाही बरतने पर 3 साल की जेल

इस नए कानून के तहत जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को तीन साल तक जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी और पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की मदद से यौन उत्पीड़न के अपराधियों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। मालूम हो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने देश में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए पिछले महीने कड़ा कानून लाने की घोषणा की थी।

ये भी पढ़ें: नेपाल में ओली सरकार का विरोध, सड़क पर उतरे विपक्षी, ये है बड़ी वजह

Newstrack

Newstrack

Next Story