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पाकिस्तान की अदालत ने आसिफ अली जरदारी को दी अंतरिम जमानत
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अवैध ठेके देने से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी। मीडिया में आई खबरों में बुधवार को यह जानकारी दी गयी।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अवैध ठेके देने से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी। मीडिया में आई खबरों में बुधवार को यह जानकारी दी गयी।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक खंड पीठ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष को मंगलवार को 2,00,000 रुपए के मुचलके पर 13 जून तक जमानत प्रदान की।
इस पीठ में न्यायमूर्ति अमेर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कियानी शामिल थे।
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‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार जरदारी के वकील फारूक एच नेक ने अदालत से कहा कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सिंध में एक निजी कंपनी को कथित तौर पर अवैध ठेके देने के मामले में पूछताछ के लिए 23 मई को समन किया है।
नेक ने कहा कि एनबीए कार्यालय पहुंचने पर जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है इसलिए हम अदालत से उन्हें अंतरिम जमानत देने की अपील करते हैं।
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एनएबी के अनुसार हरीश और उनकी कम्पनी को सिंध सरकार ने पानी आपूर्ति का ठेका दिया था लेकिन वह परियोजना को पूरा करने में विफल रहे और सरकारी धन का इस्तेमाल कथित तौर पर पीपीपी नेता के आवास नाउदेरो हाउस पर किया गया।
(भाषा)