कैफे आतंकी हमला: कोर्ट ने दी 7 आतंकियों को मौत की सजा, जानें पूरा मामला

बांग्‍लादेश की राजधानी ढाका में आतंकवाद रोधी विशेष न्यायाधिकरण ने बुधवार को इस्लामिक आतंकवादी समूह के सात सदस्‍यों को मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने एक आरोपी को बेकसूर करार देते हुए बरी कर दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 27 Nov 2019 2:38 PM GMT
कैफे आतंकी हमला: कोर्ट ने दी 7 आतंकियों को मौत की सजा, जानें पूरा मामला
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नई दिल्ली: बांग्‍लादेश की राजधानी ढाका में आतंकवाद रोधी विशेष न्यायाधिकरण ने बुधवार को इस्लामिक आतंकवादी समूह के सात सदस्‍यों को मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने एक आरोपी को बेकसूर करार देते हुए बरी कर दिया है।

न्यायाधिकरण ने बुधवार को दोषी ठहराए गए सात लोग इस हमले की योजना के दोषी हैं। वे समूह, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश से संबंधित हैं, जो मुख्य रूप से मुस्लिम देश में शरिया शासन स्थापित करना चाहते हैं।

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गौरतलब है कि 2016 में ढाका के एक कैफे में हमले की साजिश में दोषी पाया गया है। इस आतंकवादी हमले में 22 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में ज्‍यादातर विदेशी नागरिक शामिल थे।

मृतकों में इटली के नौ ना‍गरिक, सात जापानी, एक अमेरिकी और एक भारतीय था। बाद में सेना की कमांडो कार्रवाई में हमलावरों को भी मौत के घाट उतार दिया था।

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एक सुरक्षा अधिकारी ने मुताबिक ढाका की एक अदालत ने कड़ी सुरक्षा के बीच सातों आरोपी को मौत के सजा सुनाई है। इस आतंकी हमले में आठ आरोपी को नामित किया गया था। लंबी बहस के बाद अदालत ने एक अरोपी को बरी कर दिया।

अधिकारी के मुताबिक न्‍यायाधीश मुजीबुर रहमान ने 113 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर को फैसले की तारीख तय की थी। पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने आठ आरोपियों को दोषी ठहराया था। एक जुलाई, 2016 को हुए हमले में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल छह आतंकवादियों को सेना के कमांडो ने अगले दिन ढेर कर दिया था। आठ आरोपियों को बाद में गिरफ्तार किया गया था।

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गौरतलब है कि इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह के आतंकियों ने ढाका में साल 2016 एक जुलाई को एक बयावह आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इनमें से एक आतंकी संगठन का आईटी विशेषज्ञ था।

Dharmendra kumar

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