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Canada: कनाडा जाना है पढ़ने के लिए? फ्रॉड से बचें, जरूरी बातें जानें
Canada: छात्रों के कनाडा जाने की चाहत में भारत में दुकानें खोलकर बैठे एजुकेशनल कंसल्टेंट या एजेंट मदद करते हैं और युवाओं को सही जगह एडमिशन दिलाने का काम करते हैं और बदले में लाखों रुपए चार्ज करते हैं। ऐसे कंसल्टेंटअसली भी हैं और फ्रॉड भी हैं।
Canada: भारत से, खासतौर पर पंजाब से ढेरो युवा कनाडा के कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। इन युवाओं में बहुतेरों का उद्देश्य विदेश में पढ़ाई के बहाने पहुंचने फिर वहीं रह - बस जाने और पैसा कमाने का होता है। इस चाहत में भारत में दुकानें खोलकर बैठे तथाकथित एजुकेशनल कंसल्टेंट या एजेंट मदद करते हैं और युवाओं को सही जगह एडमिशन दिलाने का काम करते हैं और बदले में लाखों रुपए चार्ज करते हैं। ऐसे कंसल्टेंट में असली भी हैं और फ्रॉड भी हैं।
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ऐसे ही फ्रॉड कंसल्टेंट के चक्कर में सैकड़ों युवा फंसे जिन पर अब कनाडा से निकाले जाने की तलवार लटक रही है। छात्र वीजा पर 2018-19 में कनाडा गए लगभग 700 भारतीय छात्रों को कनाडा से निकाला जाएगा क्योंकि उनके प्रवेश पत्र फर्जी पाए गए थे। इनमें से अधिकांश छात्रों ने जालंधर के एक बिना लाइसेंस वाले इमिग्रेशन कंसल्टेंट की मदद ली थी, जो अब फरार है। अगर आप या आपका कोई अज़ीज़ पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहता है तो कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिये।
स्टडी परमिट है जरूरी
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स्टडी परमिट एक दस्तावेज है जो विदेशी नागरिकों को कनाडा में नामित शिक्षण संस्थानों (डीएलआई) में अध्ययन करने की अनुमति देता है। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय छात्रों को कनाडा में अध्ययन करने के लिए एक स्टडी परमिट की आवश्यकता होती है। इससे पहले कि आप पढ़ाई के लिये कनाडा की यात्रा करें, स्टडी परमिट आपके हाथ में होना चाहिए।
याद रखें, स्टडी परमिट वीजा नहीं है, परमिट आपको कनाडा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देता है। अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा में प्रवेश करने के लिए आपको वीजा या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) की आवश्यकता होगी। यदि आपका स्टडी परमिट स्वीकृत हो जाता है, तो कनाडा का इमिग्रेशन आपको परमिट के साथ एक एंट्री वीज़ा जारी करता है।
- धोखाधड़ी से बचने के लिए सही सलाहकार खोजें
- उनके साथ साइन अप करने से पहले कंसल्टेंसी की साख की जाँच करें। उसका बैकग्राउंड और पिछले रिकॉर्ड आदि की जांच करें।
- कनाडा में कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटिजनशिप कंसल्टेंट (सीआईसीसी) के साथ पंजीकृत केवल लाइसेंस प्राप्त वकील और सलाहकार, कानूनी रूप से इमिग्रेशन सलाह और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और बदले में फ़ीस चार्ज कर सकते हैं।
- कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटिजनशिप कंसल्टेंट्स सार्वजनिक हित में रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और रेगुलेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट इमिग्रेशन एडवाइजर्स के काम को लाइसेंस देता और नियंत्रित करता है।
- कोई भी व्यक्ति जो शुल्क के लिए या किसी अन्य लाभ के लिए कनाडाई आप्रवासन या नागरिकता सलाह या प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, उसे कॉलेज की अच्छी स्थिति में एक लाइसेंसधारी, एक कनाडाई कानून समाज का सदस्य, या क्वेबेक की नियत संस्था का सदस्य होना चाहिए। कनाडा के अलावा अन्य देशों में कनाडाई आप्रवासन या नागरिकता सेवाएं प्रदान करने वाले आप्रवास सलाहकार भी कनाडा के कानून के अधीन हैं।
- शिक्षा एजेंटों को भी सीआईसीसी के साथ लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
- लाइसेंसधारी के रूप में कनाडा के अप्रवास सलाहकार की स्थिति का पता लगाने के लिए आआरसीआईसी और आरआईएसआईए के ऑनलाइन सार्वजनिक रजिस्टर की जाँच करें। इस सार्वजनिक रजिस्टर का उपयोग कनाडा के अप्रवास सलाहकार की स्थिति को सत्यापित करने में सहायता के लिए कोई भी कर सकता है।
- बिना लाइसेंस कनाडाई आप्रवासन सलाह प्रदान करना कानून द्वारा दंडनीय अपराध है।