Car Driving Alert: 1 अप्रैल, 2025 से सभी कारों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' लगाना होगा जरूरी, जानिए डिटेल
Car Driving Alert 1 Aprail 2024: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) ने 1 अप्रैल, 2025 से सभी कारों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' लगाना अनिवार्य कर दिया है।
Car Driving Alert 1 Aprail 2024: देश में लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखते हुए सरकार ऑटोमेकर कंपनियों को अपने वाहनों में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स को शामिल करने की हिदायत दे रही है। इसी कड़ी में अब वाहन निर्माता कंपनियों के लिए एक और निर्देश पारित हुआ है। जिसके अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) ने 1 अप्रैल, 2025 से सभी कारों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आइए जानते इस विषय पर विस्तार से
पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना
NHAI द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से सभी कारों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' लगाना अनिवार्य होने के बाद पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर मोटर वाहन अधिनियम द्वारा निर्धारित 1,000 रुपये की जुर्माना राशि की वसूली पर सख्ती की जाएगी। साथ हीवर्तमान में ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए इन-बिल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर का होना अनिवार्य है। हालांकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कार में पीछे बैठने वाले ज्यादातर लोग इस नियम का गंभीरता से पालन नहीं करते या इससे अनजान हैं। वहीं अब अगले महीने से सड़क यातायात नियमों में सख्ती आने के बाद कार की बैकसीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए इस नियम की अनदेखी करना उनकी जेब के लिए भारी पड़ सकता है।
साइरस मिस्त्री की मौत के बाद ही कारों में किया गया था इन 3 सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य
कार की पिछली सीट पर पैसेंजर्स के लिए अभी तक एयर बैग्स को शामिल नहीं किया गया था लेकिन अब वाहन निर्माता कंपनियों के लिए अपने वाहनों में जोड़ना जरूरी हो गया है। असल में इस सेफ्टी फीचर नियम को इससे पहले मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कारों के लिए अनिवार्य किया था। साइरस मिस्त्री की मौत के पीछे सीट बेल्ट का न पहनना माना गया था। जिसके उपरांतमंत्रालय ने 3 सेफ्टी फीचर नियम इसमें 3-पॉइंट रियर सीट बेल्ट और 6 एयरबैग के साथ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए ऑटो मेकर्स कंपनियों के लिए एक मसौदा अधिसूचना भी जारी की थी। 6 एयरबैग के अनिवार्य फिटमेंट का प्रस्ताव पारित न होने से पूरी अधिसूचना समाप्त हो गई थी।इस महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा की शुरुआत का उद्देश्य पीछे की सीट के यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करना है।एक सरकारी अधिकारी द्वारा साझा की गईं जानकारी के मुताबिक, नवीनतम अधिसूचना केवल पिछली सीट बेल्ट अलार्म के लिए ही जारी की गई है। इसके अलावा कोई अन्य नया प्रावधान नहीं पारित किया गया है।