Comprehensive Car Insurance: क्या आपने अपनी कार का व्यापक बीमा करवाया है, जान लीजिए कैसे करें क्लेम?

Comphrehensive Car Insurance: जिनके बारे में ठीक तरह से जानकारी न होने पर बीमा क्लेम फंस भी सकता है।आइये जानते हैं कार चोरी होने पर बीमा क्लेम करने से पहले किन सावधानियों का खयाल रखे

Report :  Jyotsna Singh
Update:2024-06-08 13:36 IST

Comprehensive Car Insurance

Comprehensive Car Insurance: ज्यादातर वाहन मालिक अपनी कार को सुरक्षित रखने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बीमा करवाते हैं। जिसमें तेजी से बढ़ती कार चोरी की घटनाओं से आपकी कार सुरक्षित रहती है। पॉलिसी लेने के बाद कार चोरी होने पर जिम्मेदारी बीमा कंपनी की हो जाती है। और नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कार चोरी होने पर बीमा क्लेम करने की क्या प्रक्रिया होती है। असल में बीमा क्लेम को हासिल करने की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं होती। इसमें काफी सारे टेक्निकल इस्यूज भी होते हैं। जिनके बारे में ठीक तरह से जानकारी न होने पर बीमा क्लेम फंस भी सकता है।

क्या होता है व्यापक बीमा

व्यापक बीमा की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का ऑटोमोबाइल बीमा होता है। जो गाड़ी से टक्कर के अलावा अन्य कारणों से आपकी कार को होने वाले नुकसान को कवर करता है। व्यापक बीमा आपके वाहन को बवंडर से नष्ट होने, जानवर से टकराने, उपद्रवी द्वारा स्प्रे-पेंट किए जाने, सेंधमारी से क्षतिग्रस्त होने या किसी बिल्डिंग ने ढहने से कुचल जाने आदि अन्य कारणों से होने वाले नुकसान को कवर करता है।

RTO को तुरंत दें कार चोरी की सूचना

यदि आपकी कार चोरी हो गई है तो आपको इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO को कार चोरी के बारे में सूचित करना बेहद आवश्यक होता है।इसके साथ ही कार का अधिकार बीमा कंपनी को सौंपने के लिए सब्रोगेशन लेटर और मूल चाबियां भी साथ में देनी होती हैं। आरटीओ को रिपोर्ट करना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया में बीमा कंपनी इसे पास नहीं करती, जब तक उसमें पुलिस की तरफ से अनट्रेसेबल रिपोर्ट को अटैच नहीं किया जाता। इस रिपोर्ट में पुलिस द्वारा ये वेरिफाई किया जाता है कि चोरी हुई कार वाहन मालिक को नहीं मिली है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आसानी से आपका क्लेम पास हो जाता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराना होता है जरूरी

अगर आपकी कार चोरी हो गई है। तब सबसे जरूरी होता है कि आप बिना देर किए सबसे पहले संबंधित क्षेत्र के थाने में चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करवाएं। उस रिपोर्ट की साक्ष्य के तौर पर एक कॉपी अपने पास रखें। FIR की कॉपी, कार के मूल दस्तावेजों के साथ बीमा पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टेशन प्रमाणपत्र की भी एक फोटो कॉपी जरूर साथ रखें।कार चोरी की घटना की सूचना बीमा कंपनी को बिना देर किए दें। जिससे जल्दी से जल्दी बीमा क्लेम की प्रक्रिया का काम शुरू हो जाए। सूचित करने के बाद बीमा कंपनी में क्लेम प्रपत्र को सावधानी से सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसे भरकर जमा करा दें।

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