बैग कारोबारी हत्याकांड में कुख्यात खुर्शीद कुरैशी समेत 10 दोषियों को फांसी की सजा
Ara Bag Trader Murder Case:आरा बैग हत्याकांड में अदालत ने खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई।;
फांसी की सजा (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)
Ara Bag Trader Murder Case: आरा बैग कारोबारी हत्याकांड में बिहार (Bihar) के भोजपुर जिले में एक अदालत ने कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी (Khurshid Qureshi) समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर एक - एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिए सुनाया है।
पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे ने बताया कि एडीजे मनोज कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस केस की सुनवाई की है। जिसमें कारोबारी इमरान खान की हत्या के मामले में अदालत ने अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले में 6 दिसंबर 2018 आरा बैग कारोबारी इमरान खान की दिनदहाड़े बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि इमरान के भाई और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। अकील अहमद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
अकील अहमद ने प्राथमिकी ने कहा था कि उससे दस लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। जब उन्होंने पैसे देने से इंकार किया तो दोषियों ने उन पर अंधाधुन गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में इमरान की मौत हो गई और इनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हुए थे।