Bihar: नगर निकाय चुनाव पर रोक लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बिहार सरकार

Bihar: पटना हाईकोर्ट कोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

Newstrack :  Network
Update: 2022-10-05 09:25 GMT

बिहार सीएम नीतीश कुमार: Photo- Social Media

Bihar: पटना हाईकोर्ट कोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Elections) पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार (Bihar government) ने अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने का फैसला किया है बिहार सरकार का कहना है कि सरकार लगातार अति पिछड़ों के हित में काम कर रही है और किसी भी कीमत पर उनके हित से खिलवाड़ नहीं होने दे सकती है। इसलिए नगर निकाय चुनाव में पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगी। बिहार सरकार की ओर से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक अपील दायर की जाएगी।

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में रोक लगा दिया

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद 10 अक्टूबर से होने वाले नगर निकाय चुनाव में रोक लगा दिया है, इसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

बता दें कि मंगलवार को बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। यह रोक बिना ट्रिपल टेस्ट के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए लगाया गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया था।

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया।

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