Demat Accounts: दिसंबर खत्म होते ही...डीमैट खाता से नहीं कर पाएंगे कोई लेनदेन, जानिए सेबी ने ऐसा क्यों ?

Demat Accounts: यदि निवेशक 31 दिसंबर की नामांकन समय सीमा से चूक जाते हैं, तो सेबी उनकी होल्डिंग्स से डेबिट को फ्रीज कर सकता है।

Report :  Viren Singh
Update: 2023-12-14 02:45 GMT

Demat Accounts (सोशल मीडिया) 

Demat Accounts: अगर आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लेन-देन में कोई बाधा न उत्पन्न हो तो डीमैट खाता की नॉमिनी की प्रक्रिया पूरे कर लें, कहीं ऐसा न हो कि आप इसकी लास्ट से चूक जाएं और फिर आपका डीमैट खाता फ्रीज हो जाए। तो इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आने से पहले खाते में नॉमिनी की प्रक्रिया अगर रह गई है तो इसे पूरा कर लें। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट खाता के लिए खाताधारकों को नामांकन घोषणा प्रस्तुत करना या नामांकन से बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया है। इसकी बढ़ी हुई आखिरी डेट 31 दिसंबर, 2023 निर्धारित की गई है।

डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं 

बता दें कि सेबी ने डीमैट खाताधारकों को नामांकन घोषणा प्रस्तुत करना या नामांकन से बाहर निकलना की आखिरी डेट को कई बार बढ़ा चुकी है। अब इसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर, तय की गई है। ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जिन्होंने डीमैट खाते के लिए कोई नॉमिनी नहीं बनाया है,क्योंकि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, सेबी इस तारीख को आगे बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। लगता है कि इसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर ही रहेगी। ऐसे में कोई व्यक्ति इस कार्य के लिए चूकता है तो इसका यह खाता फ्री हो जाएगा और वह स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं कर पाएगा। हालांकि जिन निवेशकों ने पहले ही नामांकन विवरण प्रदान कर दिया है, उन्हें विवरण दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

डीमैट खाता में नामांकन करना क्यों जरूरी?

नामांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक प्रतिभूति धारक नामित करता है कि उसकी मृत्यु की स्थिति में उसकी प्रतिभूतियां किसे प्राप्त होनी चाहिए। यह यह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम है कि निवेश चुने हुए लाभार्थियों को सुचारू रूप से हस्तांतरित हो। नामांकन के बिना निवेश लंबी और संभावित रूप से महंगी कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन हो सकता है।

ऐसे करें ऑनलाइन नॉमिनी

डीमैट खाते में नामांकित व्यक्ति को जोड़ने में कुछ चरण शामिल होते हैं, जो मुख्य रूप से आसानी और दक्षता के लिए ऑनलाइन किया जा सकता है।

पहले अपना डीमैट खातों में लॉग इन करें

फिर 'प्रोफ़ाइल सेगमेंट' पर और 'माई नॉमिनीज़' अनुभाग पर क्लिक करें

वहां से 'नामांकित व्यक्ति जोड़ें' या 'ऑप्ट-आउट' करने का विकल्प उपलब्ध है

अपलोड किए गए आईडी प्रमाण अपलोड करें

इसको करने के बाद प्रतिशत शेयर आवंटन और आधार ओटीपी के माध्यम से एक ई-हस्ताक्षर सहित नामांकित व्यक्ति का विवरण, प्रक्रिया को पूरा करें

इसको करते ही नॉमिनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

इसको कर सकते हैं नॉमिनी

सेबी में डीमैट खाते में कई लोगों को नॉमिनी करने का विकल्प प्रदान करता है। इसमें माता-पिता, पति/पत्नी, भाई-बहन और बच्चे जैसे परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा यहां तक कि नाबालिगों को भी नामांकित किया जा सकता है। हालांकि अभिभावक का विवरण देना होगा। केवल अकेले या संयुक्त रूप से डीमैट खाता रखने वाले व्यक्ति ही नामांकन कर सकते हैं। संयुक्त धारक नामांकित कर सकते हैं, लेकिन यदि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो प्रतिभूतियां जीवित धारकों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, जब तक कि कोई नामांकित व्यक्ति न हो। एनआरआई सीधे नामांकन कर सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी धारक उनकी ओर से नामांकन नहीं कर सकते हैं।

समय सीमा चूकने पर क्या होगा?

यदि निवेशक 31 दिसंबर की नामांकन समय सीमा से चूक जाते हैं, तो सेबी उनकी होल्डिंग्स से डेबिट को फ्रीज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वे म्यूचुअल फंड से निकासी नहीं कर पाएंगे या ट्रेडिंग के लिए अपने डीमैट खाते का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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