Business News: अब जल्दी खराब होने वाला उपकरण नहीं बना सकेंगी कंपनियां

Business News: ब्रिटेन में उपभोक्ताओं के हित में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक नया नियम लागू किया गया है।

Written By :  Neel Mani Lal
Published By :  Dharmendra Singh
Update:2021-07-01 19:15 IST

शापिंग सेंटर (फाइल फोटो: सोशल मीडिया)

Business News: कंपनियां आम तौर पर ऐसे घरेलू उपकरण बनाती हैं जिनकी लाइफ ज्यादा न हो। वे एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाएं या टूट जाएं। इसीलिए कंपनियां इनके पुर्जे भी नहीं बनाती हैं। पुराने टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन आदि के बारे में अक्सर ये शिकायत रहती कि अब वह मॉडल बनना बन्द हो गए या अब उनके पुर्जे नहीं मिलते हैं। झक मार कर लोगों को नया उपकरण खरीदना पड़ता है।

ब्रिटेन में अब कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी। ब्रिटेन में उपभोक्ताओं के हित में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक नया नियम लागू किया गया है। अब उपकरण निर्माताओं की कानूनी बाध्यता होगी कि जो लोग उनके इलेक्ट्रिकल उपकरण खरीदते हैं उनको वे स्पेयर पार्ट्स हमेशा उपलब्ध कराएंगे।
नए नियमों का उद्देश्य उपकरणों और उत्पादों का जीवन दस साल तक बढ़ाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। 'राइट टू रिपेयर' यानी मरम्मत का अधिकार नियम इस तरह बनाये गए हैं कि कंपनियां अपने उपकरणों की उम्र जानबूझकर घटा न सकें। असल में होता ये है कि कंपनियां जानबूझकर ऐसे उपकरण बनाती हैं जो एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाएं। और लोगों को मजबूरन नया उपकरण खरीदना पड़े।
लोगों की शिकायत रहती है कि उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं जिसके कारण वे उनकी मरम्मत भी नहीं कर सकते हैं। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इनके अनुसार 'आसान और सुरक्षित' मरम्मत वाले पुर्जे ग्राहकों के लिए सीधे उपलब्ध होंगे लेकिन जटिल मरम्मत का सामान सिर्फ प्रोफेशनल कारीगरों को ही उपलब्ध होगा। ऐसा लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया है।
सरकार ने बिजली की खपत संबंधी मानक में भी बदलाव किया है ताकि लोगों के बिजली बिल में कमी आ सके। अनुमान है कि नए मानक लागू होने से औसतन बिजली बिल में सालाना 75 पौंड (करीब 8 हजार रुपये) की बचत होगी।


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