DGCA Action: सुरक्षा उल्लंघन करना एयर इंडिया को पड़ा भारी, डीजीसीए ने लगाया एयरलाइन पर भारी भरमक जुर्माना
DGCA Action: इससे पहले पिछले हफ्ते भी एयर इंडिया पर जुर्माना लग चुका है। विमानन नियामक ने कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
DGCA Action: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का टाटा ग्रुप की एयरलाइन्स कंपनी एयर इंडिया पर चाबुक चला है। एयर इंडिया द्वारा सुरक्षा उल्लंघन करना इतना भारी पड़ गया है कि अब उसकी चुकाई भारी भरकम जुर्माना भरने से पूरी करनी होगी। डीजीसीए ने एयर इंडिया कंपनी पर लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों पर प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है। साथ ही, एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी बुधवार को डीजीसीए की ओर से प्राप्त हुई।
कथित उल्लंघनों की हुई जांच
दरअसल, DGCA को एयरलाइन के एक कर्मचारी से कुछ मार्गों पर सुरक्षा उल्लंघनों का आरोप की एक रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद नियामक ने टाटा ग्रुप की इस एयरलाइन कंपनी पर एक्शन लिया है। नियामक ने कहा कि एक एयरलाइन कर्मचारी से एक स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, जिसमें मेसर्स एयर इंडिया द्वारा कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। डीजीसीए ने कथित उल्लंघनों की एक व्यापक जांच की।
इस वजह से लगा भारी भरकम जुर्माना
एयर इंडिया के खिलाफ शिकायत की नियामक द्वारा प्रथम दृष्टया जांच में गैर-अनुपालन दिखाया गया और नियामक ने तब एयरलाइन के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए ने कहा कि संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तों और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण दस्तावेजों में निर्धारित प्रदर्शन सीमाओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस की प्रतिक्रिया की विधिवत जांच की गई। चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का संचालन नियामक मानदंडों के साथ-साथ विमान निर्माता का प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, जिसके बाद कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
पिछले हफ्ते भी लग चुका एयर इंडिया पर जुर्माना
इससे पहले पिछले हफ्ते भी एयर इंडिया पर जुर्माना लग चुका है। विमानन नियामक ने कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। बीते नवंबर माह में भी टाटा ग्रुप द्वारा समर्थित इस एयरलाइन पर DGCA ने जुर्माना लगाया था। तब नियामक ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित नियमों का पालन करने में विफलता के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
सीएआर का नहीं हो रहा था अनुपालन
इस संबंध में डीजीसीए ने दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर एयरलाइनों का निरीक्षण किया था और पाया था कि एयर इंडिया प्रासंगिक नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी।