GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST, इम्पोर्टेड कैंसर दवाओं को मिली छूट, अनकुक्ड आइटम्स सहित ये भी होंगे सस्ते

GST Council Meeting : दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैंसर की आयातित दवा पर IGST अब नहीं लगेगा।

Update: 2023-07-11 15:02 GMT
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Social Media)

GST Council Meeting: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मंगलवार (11 जुलाई) को GST काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। निर्णयों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया 4 सामानों पर GST में कटौती का निर्णय लिया गया है। जिनमें कैंसर की आयातित दवा पर IGST अब नहीं लगेगा।इसी तरह, कच्ची वस्तुएं (Uncooked Items) पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसद की गई है। सिनेमा हॉल में खाने-पीने के सामानों पर भी GST में रियायत दी गई है।

गौरतलब है कि, लंबे अरसे से जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को लेकर चर्चा कर रही थी। इस बार काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत दर लगाने का फैसला लिया है। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में कुछ संशोधन के साथ ये फैसला लिया है। इसी तरह, हॉर्स रेसिंग (Horse Racing) और कसिनो (Casino) पर 28 फीसदी GST लगाने पर सहमति बनी। GST Council ने 'स्किल बेस्ड गेम' और 'चांस बेस्ड गेम' में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया है।

मल्टी यूटिलिटी व्हीकल पर लगेगा 22% सेस, महंगी होंगी कारें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल में बहुउपयोगी वाहन (Multi Utility Vehicle) पर 22 फीसद सेस लगाने को मंजूरी दी है। हालांकि, सेडान कारों को इसमें शामिल नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने मीडिया को बताया कि, 'जीएसटी परिषद ने निजी ऑपरेटरों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST में छूट दी है।

GST ट्रिब्यूनल बनाने को मिली मंजूरी

इस बैठक में GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को भी मंजूरी दी। इस कदम से GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) बनाने की मांग की है।

सिनेमा टिकट और पॉपकॉर्न-कोल्ड ड्रिंक पर ये कहा

जीएसटी परिषद ने सिनेमा टिकट के साथ-साथ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक जैसे खाने-पीने की वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर रुख स्पष्ट किया है। अब इन सभी चीजों को 'कम्पोजिट सप्लाई' के तौर पर देखा जाएगा। उसी हिसाब से उस पर टैक्स भी लगाया जाएगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई अर्थात सिनेमा टिकट पर लगाया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो सिनेमा हॉल के रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों पर 5 प्रतिशत जीएसटी अब देना होगा। पहले 18 फीसदी लगता था।

'मछली के पेस्ट' से GST घटाया गया

जीएसटी काउंसिल की बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि, जिन चीजों के जीएसटी रेट्स में कमी की गई है उनमें 'मछली के पेस्ट' भी हैं। इस पर जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी से 5 फीसदी किया गया है।

Tags:    

Similar News