GST Council Meeting: सरकार का आम आदमी को एक और झटका, GST काउंसिल ने हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस पर GST में कटौती टाली
GST Council Meeting:मंत्रियों के समूह ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST घटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अगले महीने तक के लिए टाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब भी आपको पुराने टैक्स रेट्स के हिसाब से ही प्रीमियम भरने होंगे।
GST Council Meeting: अगर आप भी सोच रहे थे कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST में कटौती होगी, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। GST काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेना था। जो सीधे आपकी बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर असर डाल सकता था। मंत्रियों के समूह ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST घटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अगले महीने तक के लिए टाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब भी आपको पुराने टैक्स रेट्स के हिसाब से ही प्रीमियम भरने होंगे।
क्यों टला फैसला?
दरअसल, GST काउंसिल की 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने के प्रस्ताव पर और अधिक चर्चा और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसके बाद, मंत्रियों के समूह (GoM) को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह इस विषय पर अपनी रिपोर्ट को और भी व्यापक रूप से तैयार करें। इसका संकेत यह है कि GST रेट्स को संशोधित करने से पहले मामले की और गहन जांच की जरूरत है।
मौजूदा GST रेट्स
अभी के समय में, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स पर 18% GST लगाया जाता है। वहीं, एंडोमेंट प्लान्स में पहले साल में 4.5% और दूसरे साल से 2.25% GST लागू होता है। इसके अलावा, जीवन बीमा के सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी पर 1.8% GST लगता है। यह सभी आयु वर्ग के लिए समान है।
क्या बदलाव प्रस्तावित थे?
मंत्रियों के समूह ने यह प्रस्ताव रखा था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST में छूट दी जाए। इसके अलावा, ₹5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST खत्म करने का भी सुझाव था। हालांकि, ₹5 लाख से अधिक के प्रीमियम पर 18% GST की दर जारी रहेगी।
क्या होगा अगला कदम?
बीमा पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह की अगली बैठक जनवरी में होगी। उस समय इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों के लिए क्या फैसले लिए जा सकते हैं। तो अगर आप भी हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST में कमी का इंतजार कर रहे थे, तो अभी आपको थोड़ा और समय इंतजार करना होगा। जीएसटी परिषद का अगला फैसला जनवरी में होगा, तब तक आपको पुराने टैक्स रेट्स के साथ ही काम चलाना होगा।