GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवा समेत इन सामग्री पर नहीं लगेगा टैक्स
GST Council Meeting: सीतारमण ने बताया कि कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों पर दी गई टैक्स छूट 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है।
GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की शुक्रवार को सात महीने बाद बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 43वीं जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए फैसलों के बारे में जानाकरी दी। सीतारमण ने बताया कि कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों पर दी गई टैक्स छूट 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना से संबंधित उपकरणों का मुद्दा जीसीएसटी का मुख्य एजेंडा रहा और इस पर विस्तार से चर्चा की गई, हालांकि बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी कर से छूट वाली वस्तुओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों के आयात पर IGST छूट को भी बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया है।
क्यों सात महीने बाद हुई बैठक
वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक अक्टूबर 2020 में हुई थी। उन्होंने बताया कि नियमित तौर पर फरवरी में बैटक होने थी, लेकिन बजट सत्र और देश के कुछ राज्यों में चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने के कारण बैठक नहीं हो पाई।
उन्होंने बताया कि प्रदेशों की नई सरकारों के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। GST काउंसिल की मीटिंग पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मीटिंग में कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, कन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनेटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स मुफ्त किए जाने का फैसला लिया। पंजाब, बंगाल, केरल समेत कई प्रदेशों ने भी यह प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के कई वित्तमंत्रियों ने इस पर विरोध जताया।