Jyotiraditya Scindia: खुशखबरी...फ्लाइट लेट होने अब मिलेंगी आकर्षक सुविधाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में दी जानकारी

Jyotiraditya Scindia: सिंधिया ने संसद को बताया कि इन नियमों को सीएआर में दर्शाया गया है और यदि कोई उल्लंघन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाता है, तत्काल प्रभाव से एयलाइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

Report :  Viren Singh
Update:2023-12-05 18:49 IST

Jyotiraditya Scindia (सोशल मीडिया) 

Jyotiraditya Scindia: देश में हवाई यात्रियों की यात्रा सरल सुगम और सुविधाजनक को हो, इसके लिए भारत सरकार का केन्द्रीय नागरिक उड्डयन लगातार काम कर रहा है। अब अगर किसी यात्री की फ्लाइट लेट होती है तो उस स्थिति में एयरलाइंस कंपनी अपने यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध देने के लिए बाध्य होगी। अगर कोई कंपनी ऐसा करने में पीछे हटती है तो उसके खिलाफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

जानिए सुविधाओं के बारे में

नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के पूरक उत्तर में कहा कि नागरिक उड्डयन नियम (सीएआर) के अनुसार, यदि कोई फ्लाइट प्रस्थान के 1-2 घंटे पहले कैंसिल होती है तो इस स्थिति में एयरलाइंस कंपनी को शीघ्र दूसरी कनेक्टिंग उड़ान की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यदि कोई उड़ान 5 से 6 घंटे से अधिक का विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में यात्री को होटल में ठहरने की व्यवस्था करना, टिकट रिफंड देना और उन्हें अगली उपलब्ध उड़ान प्रदान करना एयरलाइंस का उत्तरदायित्व है।

कोहरे से निपटने के लिए मंत्रालय उठता ये कदम

सिंधिया ने संसद को बताया कि इन नियमों को सीएआर में दर्शाया गया है और यदि कोई उल्लंघन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाता है, तत्काल प्रभाव से एयलाइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा सर्दी की वजह से कोहरे से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तैयारियों के बारे में भी सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोहरे की समस्या से निपटने के लिए हमारा मंत्रालय व्यापक कमद उठाया है, जिस वजह से कोहरे के कारण उड़ानों को रद्द करने और विलंब होने में उल्लेखनीय कमी आई है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने लोकसभा में बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) प्रति वर्ष कोहरे की अवधि शुरू होने से पहले हितधारकों के साथ सम्पर्क करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोहरे से संबंधित अभियानों के लिए सारी तैयारियां पूरी हो जाएं।

कोहरे से निपटने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं:

वायु नेविगेशन सेवाएं (एएनएस) सुनिश्चित करने के लिए सीएटी II/III आईएलएस सुविधाओं की विशेष लेखा-परीक्षा

हवाई अड्डों पर महत्वपूर्ण/संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण

सीएटी II/III गैर-अनुपालन वाले विमानों को प्रचालन से हटाने के लिए एयरलाइंस को अपनी उड़ान अनुसूची में बदलाव लाने का निर्देश

एयरलाइंस को केवल कैट II/III योग्य चालक दल का शेड्यूल सुनिश्चित करने के निर्देश

हवाई अड्डा, हवाई नेविगेशन सेवाएं, मौसम विज्ञान उपकरण आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं की नियमित निगरानी

हवाई नेविगेशन सेवाओं, हवाई क्षेत्र की रोशनी और अन्य संबंधित सुविधाओं को सुनिश्चित करना

एयरलाइंस को नियमों को पालन करने का निर्देश


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