बचाइए Income Tax: बड़े काम की ये स्कीम, पैसों की जरूरत पर फटाफट करें आवेदन
द्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच करदाताओं को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा आगे बढ़ा दी है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच करदाताओं को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा आगे बढ़ा दी है। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करने का भी समय बढ़ा दिया है। अब आपक इस योजना में 30 जून तक निवेश कर सकते हैं, जो कि पहले 31 मार्च तक था।
इसके जरिए कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा
अब आपके पास टैक्स बचत करने के लिए निवेश के लिए महज नौ दिन का समय बचा है। इस दौरान नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के साथ-साथ सभी टैक्स सेविंग योजना में निवेश कर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। वहीं अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप नेशनल पेंशन स्कीम से 30 जून तक Withdrawal Process पूरा कर लें।
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आयकर विभाग ने जोड़ा एक विशेष प्रावधान
कोरोना वायरस के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने (Income tax department) ने नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में एक विशेष प्रावधान जोड़ दिया है। आपको ITR फॉर्म के इस विशेष प्रावधान के तहत अगर आपने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एक अप्रैल से 30 जून तक टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश किया है तो इसकी जानकारी देनी होगी। इसे शेड्यूल डीआई या शेड्यूल डिलेड इंवेस्टमेंट कहा गया है। जिसके जरिए आप बीते वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
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निवेश का पिछले साल के टैक्स में ही मिलेगा फायदा
वहीं पीएफआरडीए ने इस बीच नेशनल पेंशन स्कीम से पैसे विड्रॉल करने के नियमों में भी छूट दी है। जिसके तहत जरूरत के मुताबिक नेशनल पेंशन स्कीम से आंशिक या पूर्ण निकासी किया जा सकता है। ये छूट 30 जून 2020 तक ही वेलिड है।
पीएफआरडीए की तरफ से नोडल ऑफिस को Online withdrawal आवेदन में लगाए गए स्कैन और स्व-प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। पीएफआरडीए ने कहा है कि मौजूदा समय में डिजिटल माध्यम से किए गए आवेदन किए जाने पर पर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर्स को पैसे विड्रॉल करने से मना नहीं किया जाएगा।
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