इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए जरूरी खबर, CBDT ने दी नई जानकारी
सीबीडीटी ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करने की डेडलाइन पहले ही 15 जनवरी तक बढ़ाई जा चुकी है। इसे तीन बार बढ़ाया जा चुका है।
नई दिल्ली क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है? अगर आपका जवाब हां है, तो हम आपको बता दें कि आज रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन है । नहीं तो आपको डबल जुर्माना भरना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न नहीं भरने पर तो आपको मुश्किल हो सकती है। 30 दिसंबर 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दिया थाय़यह तीसरी बार था जब रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाया गया। कंपनियों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी।
सभी रिपोर्ट्स खरिज
वित्त मंत्रालय ने ऐसे सभी रिपोर्ट्स को खरिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को एक आदेश में कहा था कि इन डेडलाइन्स को बढ़ाने के बारे में स्पष्ट जानकारी दें। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी जानकारी दी है । सीबीडीटी ने कहा, 'ड्यू डेट्स बढ़ाने की सभी रिपोर्टों को खारिज किया जाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न
इसके पहले गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट ने हाई कोर्ट में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर एक याचिका फाइल की थी। इसमें मांग की गई थी कि ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाए। एक वित्त वर्ष कि अगर किसी बिज़नेस का कुल टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होता है तो उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है।
डेडलाइन पहले ही 15 जनवरी तक बढ़ाई गई
सीबीडीटी ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करने की डेडलाइन पहले ही 15 जनवरी तक बढ़ाई जा चुकी है। इसे तीन बार बढ़ाया जा चुका है। ऑडिट के मामलों में आईटीआर भरने की अंतिम तारीख को 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। नॉन-ऑडिट मामलों में टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 10 जनवरी की थी, जोकि अब बीत चुकी है।
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इनकम टैक्स रिटर्न
सीबीडीटी ने कहा, 'इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने न केवल सभी हितधारकों का ख़्याल रखा, बल्कि डेडलाइल आगे बढ़ाने का काम भी तत्परता से किया है। यह भी ध्यान रखना होगा कि ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जरूरी होता है और इसे अनिश्चितकाल तक नहीं टाल सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के कई काम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद ही शुरू होता है।
टैक्स पेयर्स रिटर्न
अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है। बता दें अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी। इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।
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बता दें कि आयकर विभाग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते करदाताओं को हो रही असुविधाओं के कारण कई बार आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया है। आखिरी बार विभाग ने पिछले महीने के आखिर में समयसीमा को बढ़ाया था।