RBI News: अब तुरंत होगा बैंक, NBFC के खिलाफ ग्राहकों की दर्ज शिकायत का समाधान, जानिए कैसे
RBI News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एकीकृत लोकपाल योजना को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य लोगों की बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों की चल रही समाधान प्रणाली और बेहतर बनाना है।
RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) को लॉन्च किया है। योजना के लांच होते ही लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्या है यह योजना? कैसे करेगा यह काम? इन्ही सवालों का जबाब आपको इस लेख में मिलेगा। आज हम आपको सरल भाषा में यह बताने की कोशिश करेंगे कि एकीकृत लोकपाल योजना क्या है और इसके लागू होने से आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है?
12 नवंबर को लॉन्च हुई थी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एकीकृत लोकपाल योजना को लॉन्च किया था। रिजर्व बैंक की इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य लोगों की बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों की चल रही समाधान प्रणाली और बेहतर बनाना है, ताकि लोगों जुड़ी शिकायतों की सुनवाई जल्द हो सके और बैंकिंग सेवा का अच्छा लाभ उठा सकें। इसके लॉन्च होती है केंद्रीय बैंक नियमन के तहत सभी बैंक, NBFCs, पेमेंट सर्विस कंपनियां के खिलाफ ग्राहकों की दर्ज शिकायताओं का निवारण अब बेहतर ढंग से हो सकेगा।
अब एक होगा पोर्टल, ईमेल और पता
शुरू होते ही एकीकृत लोकपाल योजना देश में लागू हो गई है। फिलहाल इस योजना को हिन्दी, अग्रेंजी के साथ 8 भाषाओं में शुरू किया गया है। आने वाले समय में अन्य भाषाओं में भी शुरू होगी। योजना के तहत ग्राहकों अब एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा, जहां पर लोगों को बैंक NBFCs आदि के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी एक ही स्थान पर ग्राहक अपनी शिकायत दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकेंगे और शिकायत की स्थिति जाने सकेंगे। इसके अलावा अपना सुझाव भी दे सकेंगे।
इन योजना को किया गया एकीकृत
यह योजना के तहत आरबीआई की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत करती है। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाई गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों संतुष्टि तक समाधान नहीं या फिर विनियमित संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो मुफ्त निवारण प्रदान करेगी। इस योजना ने अपने दायरे में उन गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी शामिल किया है, जिनका जमा आकार 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक है। यह योजना आरबीआई लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाती है।
एकीकृत लोकपाल की मुख्य विशेषताएं
- शिकायतकर्ता को यह पहचानने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसे किस योजना के तहत लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
- यह योजना अपवर्जनों (एक्सक्लूसन) की निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में 'सेवा में कमी' को परिभाषित करती है।
- शिकायतों को अब केवल योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं होने के कारण अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- इस योजना ने प्रत्येक लोकपाल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया है।
- भौतिक और ईमेल शिकायतों की प्राप्ति और प्रारंभिक प्रोसेसिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया गया है।
- ग्राहकों द्वारा विनियमित संस्था के विरुद्ध दायर शिकायतों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उसके समकक्ष महाप्रबंधक के पद पर प्रधान नोडल अधिकारी की होगी।
- इस योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
ऐसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत
- शिकायतें https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।
- ऑनलाइन के जरिए आपको CRPC@rbi.org.in पर ई मेल भेजना होगा
- फिजिकल फॉर्म में शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो शिकायतकर्ता या इसके अधिकृत प्रतिनिधि को इसे हस्ताक्षरित करना होगा।
- इसके के लिए शिकायत फॉर्म को सभी जरूरी जानकारियां भरकर, जरूरी दस्तावेजों के साथ 'भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017 में स्थापित ' सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर' में भेज सकते हैं।
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