Air Suvidha : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खत्म किया एयर सुविधा फॉर्म, अब इन यात्रियों को मिल राहत
Air Suvidha: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने का प्रावधान हटा दिया गया है
Air Suvidha Form Filling: भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों एक राहत देने वाले खबर सामने आई है। खबर यह है कि केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य हवाई सुविधा फॉर्म भरने वाले फार्म को खत्म कर दिया है। दरअसल, देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के देखते हुए विदेशी यात्रियों को एयर सुविधा फॉर्म माध्यम से अपनी यात्रा का पूरा विवरण भरना होता था और यह एक स्व घोषणा वाला अनिवार्य फार्म था। इसमें भारत आने वाले विदेशी एयर यात्री को अपनी अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, हालिया यात्रा विवरण और अन्य की चीजों की जानकारी देने अति आवश्यक था। इसको केंद्र सरकार ने हटा लिया है।
22 नवंबर से आदेश लागू
नागरिक उड्डयन मंत्रालय सोमवार देर शाम को अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने का प्रावधान हटा दिया गया है। संशोधित आदेश 22 नवंबर, 2022 मंगलवार से लागू हो जाएगा।
इस लिए लागू हुए थी एयर सुविधा
आपको बता दें कि एयर सुविधा को देश में तब लागू किया गया था, जब वैश्विक कोरोना महामारी देश में अपनी चरम सीमा पर थी। इस सुविधा को लागू करने का मात्र उद्देश्य देश में भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने वाले लोगों को ट्रैक करना था।
विदेशी यात्रियों को करना होना यह दिशा निर्देश पालन
मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा निर्देशों में कहा है कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को उनके देश का कोरोना टीका लगा होना चाहिए। इन यात्रियों को भारत में अपने स्वास्थ्य की स्व निगरानी करनी होगी। इस दौरान यदि उनको कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो ही उन्हें अपने निकटतम स्वास्थ्य सुविधा को रिपोर्ट करना होगा या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) या फिर राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा।
हाल ही में उड्डय मंत्रालय ने दिया था आदेश
पिछले सप्ताह नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश में कहा था कि हवाई यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। केवल उन्हें सलाह दी जाएगी।