Mutual Funds Nomination: म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत, सेबी ने फिर बढ़ा दी इस काम की लास्ट डेट, पहले थी 30 सितंबर

Mutual Fund Nomination Deadline: सेबी का म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी करने का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है।

Report :  Viren Singh
Update:2023-09-29 17:39 IST

Demat Account Frozen (सोशल मीडिया) 

Mutual Fund Nomination Deadline: यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपने अब तक किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो 30 सितंबर के बाद आपका म्यूचुअल फंड खाता फ्रीज होने वाला और आप किसी भी प्रकार इसमें लेनदेन नहीं कर पाने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने अगर 30 सितंबर के बाद भी अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं किया है तो उसके बाद भी आपका यह खाता न तो फ्रीज हो और न ही आपको निवेश भुनने में कोई परेशानी होने वाली है। दरअसल, सेबी ने म्यूचुअल फंड अकाउंट नॉमिनी की लास्ट डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया है। यह पहली बार नहीं है कि जब सेबी ने ऐसा किया हो, इससे पहले भी वह म्यूचुअल फंड अकाउंट नॉमिनी आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुका है।

नॉमिनी करने की लास्ट डेट हुई 1 जनवरी

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए किसी लाभार्थी को नामांकित करने या घोषणा पत्र जमा करके इससे बाहर निकलने की समय सीमा को अब 1 जनवरी, 2024 कर दी है। इस पर सेबी ने कहा कि बाजार सहभागियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि फोलियो को फ्रीज करने का प्रावधान 30 सितंबर, 2023 के बजाय 1 जनवरी, 2024 से लागू किया जा रहा है। इस लास्ट डेट के बाद अगर एमएफ खाताधारक मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनके फोलियो जब्त कर लिया जाएगा।

अनहोनी पर खाताधारकों की संपत्ति हो हस्तांतरित

बाजार नियामक ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) और आरटीए से ऐसे सभी यूनिट धारकों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से नामांकन की आवश्यकता को पूरा करने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए यूनिट धारक को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा है, जो नामांकन की शर्त के अनुरूप नहीं है। एक रिपोर्ट में बाजार विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अतीत में कई म्यूचुअल फंड फोलियो बिना किसी को नामांकित किए खोले गए हैं। ऐसे में खाताधारकों के साथ अग कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो इस स्थिति संपत्ति हस्तांतरित की जानी चाहिए। हालांकि बिना नॉमिनी के यह मुश्किल काम है, लेकिन खाताधाकरों में किसी एक के नॉमिनी होने के बाद यह काम आसान हो जाएगा।

2022 को आया था पहली बार नियम

दरअसल, सेबी का म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी करने का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। सेबी कई बार म्यूचुअल फंड धारकों को किसी एक को नॉमिनी करने या फिर इससे बाहर निकलने की आखिरी डेट में बदलाव कर चुका है। पहली बार 15 जून 2022 को सेबी ने म्यूचुअल फंड धारकों के लिए 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नामांकन विवरण या घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य किया था।

जानिए कितनी बार बढ़ी लास्ट डेट

उसके बाद इसकी आखिरी डेट को 1 अक्टूबर 2022 कर दी गई थी। फिर इसमें बदलाव करते हुए इसकी लास्ट डेट मार्च 2023 की गई थी। आखिरी तारीख आने से पहले सेबी ने फिर इसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दिया था। इस लास्ट डेट आने से पहले सेबी ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन का विकल्प प्रदान करने या औपचारिक रूप से घोषणा पत्र के माध्यम से नामांकन से बाहर निकलने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर दिसंबर के अंत तक कर दी थी और अब इसको 1 जनवरी, 2024 कर दिया गया है।

ऐसे करें ऑनलाइन नॉमिनी

आप म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में किसी को ऑनलाइन माध्यम से भी नॉमिनी कर सकते हैं। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड हाउस के आधिकारिक वेब पोर्टल या एनएसडीएल वेबसाइट पर जाना होगा और यहां पर कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे।

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