New Bank Locker Rule: अगर है इन बैंकों में लॉकर, 30 सितंबर तक करना होगा यह काम पूरा; वरना....

New Bank Locker Rule: केंद्रीय बैंक ने बैंकों को आदेश दिया था कि 30 जून तक कम से कम 50 प्रतिशत लॉकर होल्डर नए समझौते पर साइन करा लिया जाए। 30 सितंबर तक 100 फीसदी प्रक्रिया पूरी करनी है।

Written By :  Viren Singh
Update:2023-09-21 11:45 IST

New Bank Locker Rule (सोशल मीडिया) 

New Bank Locker Rule: अगर आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। कहीं ऐसा न हो कि आप इस खबर को मिस कर दें और बाद आपको परेशानी झेलनी पड़ जाए। दरअसल, एसबीआई और बीओबी ने बैंक में लॉकर रखने वाले ग्राहकों के लिए एक निर्देश जारी किया है और इस निर्देश को पूरा करने लिए बैंक लगातार लॉकर ग्राहकों को संदेश भेज रहा है। लॉकर से संबंधित काम पूरा करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर निर्धारित है। इसको तय तिथि से पहले पूरा करने के लिए दोनों बैंक अपने बैंक लॉकर ग्राहकों को SMS भेज रहा है।

नए समझौते पर साइन करने की यह है आखिरी डेट

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बीते महीने बैंकों के लॉकर को लेकर नए नियम जारी किये थे। इस नियम के तहत बैंकों को अपने लॉकर ग्राहकों को नए समझौते पर साइन करवाने का निर्देश जारी किया था, जिसकी आखिरी डेट 30 सितंबर निर्धारित की थी। इस आखिरी डेट को देखते हुए SBI और BOB बैंक ने अपने लॉकर ग्राहकों को नए समझौते पर साइन करने के लिए लगातार कह रहा है और वह SMS के जरिये अलर्ट भी कर रहा है।

ग्राहकों को करना है यह काम

SBI व BOB बैंक ने ग्राहक के अधिकारों को जोड़ते हुए एक रिवाइज बैंक लॉकर कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। इस नए बैंक लॉकर कॉन्ट्रेक्ट पर लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए साइन करना अनिवार्य कर दिया है। इस काम को पूरा करने लिए ग्राहकों को बैंक SMS और ईमेल के जरिये संदेश भेज रहा है। ऐसे में अगर आपका इन बैंकों में लॉकर है तो अपने ब्रांच में जाकर नए एग्रीमेंट पर साइन जरूर करें,ताकि आपको लॉकर की सुविधा का लाभ सुचार रूप से मिलता रहे।

जानिए लॉकर समझौते पर क्या है आरबीआई की मंशा

समझौते पर साइन आरबीआई ने बैकों के लॉकर को लेकर नया नियम निकाला था। इस नए नियम के तहत सभी बैंकों को लॉकर ग्राहकों से नए समझौते पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को आदेश दिया था कि 30 जून तक कम से कम 50 प्रतिशत लॉकर होल्डर नए समझौते पर साइन करा लिया जाए। 30 सितंबर तक समझौते पर 75 प्रतिशत हस्ताक्षर और 100 फीसदी साइन प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि बैंक इसी साल यह काम को पूरा करने है। इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों को ग्राहकों को आवश्यक जानकारी देने के साथ लॉकर समझौत की स्थिति को कुशल पोर्टल पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया था।

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