Income Tax New Rule: अब किराये रहने वाले लोगों को देना होगा कम टैक्स, आयकर विभाग ने किया इस नियम में बदलाव
Income Tax New Rule: आयकर विभाग द्वारा किराया-मुक्त आवास का कर योग्य मूल्य कम होने से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा तो इस पर उन्हें यह फायदा होगा कि इन कर्मचारियों को घर पर किराया कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे वह अपने वेतन में और पैसा बचा सकते हैं, इससे उनकी सैलरी में वृद्धि होगी।
Income Tax New Rule: अगर आप किसी कंपनी ने नौकरी करते हैं और कंपनी द्वारा प्रदत्त किराया-मुक्त घरों में रहते हैं तो ऐसे लोगों को एक लिए एक बड़ी खबर आई है। दरअसल, ऐसे लोगों को आयकर विभाग से बड़ी राहत मिली है। विभाग ने किराया-रहित आवास का मूल्यांकन करने के लिए नियम में बदलवा किया है। आयकर विभाग ने कंपनी द्वारा आवास में रहने वाले कर्मचारियों के लिए कर कम कर दिया है। इस का फायदा केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि उनको आवास प्रदान किए जाते हैं। नया नियम आज, 1 सितंबर 2023 से लागू हो गया है।
कंपनी द्वारा प्रदत्त किराया-मुक्त घर पर आयकर नियम
2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वेतन का 10 प्रतिशत है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की आबादी 15 लाख से अधिक लेकिन 40 लाख से अधिक नहीं है, वहां वेतन का 7.5 प्रतिशत है। नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को प्रदान किए गए किराए-मुक्त का मूल्य अनुलाभ के रूप में कर योग्य है।
इस नए नियम का क्या पड़ेगा कर्मचारियों पर असर
सवाल उठता है कि आयकर विभाग द्वारा किराया-मुक्त आवास का कर योग्य मूल्य कम होने से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा तो इस पर उन्हें यह फायदा होगा कि इन कर्मचारियों को घर पर किराया कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे वह अपने वेतन में और पैसा बचा सकते हैं, इससे उनकी सैलरी में वृद्धि होगी।
ऐसे में जो कर्मचारी नियोक्ता के स्वामित्व/किराए के आवास में रहते हैं, किराया-मुक्त, कर योग्य अनुलाभ मूल्य में गिरावट देख सकते हैं जिससे कर का बोझ कम हो सकता है। क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि जो उनके हाथ में थोड़ा और पैसा लाने में सक्षम होगा।
इस नियम बदलाव से इन करदाताओं को फायदा होगा
सीबीडीटी की अधिसूचना के अनुसार, बदलावों से विशेष रूप से उच्च आय वाले व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है, जो नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आवास भत्ते प्राप्त करते हैं।
क्या आपको फायदा होगा?
कर और निवेश विशेषज्ञ ने कहा कि नियोक्ता को किराया-मुक्त के मूल्य के संबंध में अनुलाभ की गणना देखनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर दिखाई देगा। 'कर कम होने से हाथ में मिलने वाला वेतन अधिक होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को किराया-मुक्त या रियायती आवास की अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए आयकर नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। वित्त अधिनियम 2023, एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराया-मुक्त या रियायती आवास के मूल्य के संबंध में 'अनुलाभ' की गणना के प्रयोजनों के लिए एक संशोधन लाया था।