New Rule From 1st August 2023: 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये नियम, जो डालेंगे आपके घर के बजट पर असर

New Rule From 1st August 2023: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल की लास्ट डेट 31 जुलाई तय है। यह तारीख खत्म होने के बाद अगर कोई व्यक्ति 1 अगस्त को अपना आईटीआर भरता है तो उसको जुर्माना देने पड़ सकता है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई करदाता देर से आईटीआर फाइल करता है तो उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Update:2023-07-27 06:45 IST
New Rule From 1st August 2023 (सोशल मीडिया)

New Rule From 1st August 2023: जुलाई महीना खत्म होने को कुछ ही दिन रहे गए हैं। 5 दिन बाद जुलाई माह समाप्त हो रहा है। इसके बाद अगस्त महीना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हर आने वाले नया महीना अपने साथ कुछ वित्तीय बदलाव करता है तो इस अगस्त महीने में भी होने वाला है। अगस्त महीने लगते है देश में कुछ बड़े वित्तीय बदलाव हो रहे हैं, जो सीधा लोगों की जेब पर अपना असर डालेंगे। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि अगस्त माह में होने वाले वित्तीय बदलाव को जरूर जाने लें, ताकि आप अपना अगस्त महीने का बजट सही ढंग से तैयार कर सकेंगे। आइये जानते हैं कि होने वाले बदलाव के बारे में?

अगस्त में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

हर महीने की तरह अगस्त महीने में कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इस महीने कई बड़े त्यौहार पड़ रहे हैं। इसमें रक्षाबंधन, मुहर्रम और कई अन्य त्यौहार शामिल हैं। इस हिसाब से कुल अगस्त महीने में 14 दिन बैंक बंद होने वाले है, जिसमें शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल है। ऐसे अगस्त महीने में होने वाले बैंकिंग कार्य दिवस को पहले से प्लान कर लें, कहीं ऐसा न हो कि आप बैंक पहुंचें और वह बंद हो। इससे आपका पैसा व समय खर्च होगा।

LPG सिलेंडर की कीमत

हर महीने की तरह अगस्त महीने में भी तेल कंपनियां एलजीपी गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित करेंगी। ऐसे में संभावना लगाई जा रही है, शायद यह कंपनियां घरेलू एलपीजी गैस की कीमत में कटौती कर दें,क्योंकि इस साल पिछले मार्च से घरेलू एलपीजी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कंपनियां हर महीने की 1 और 16 तारीख को एलपीजी की कीमत में बदलाव करती हैं। इसके अलावा PNG और CNG के रेट में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

इस डेट तक नहीं पड़ेगा आईटीआर फाइल करने में जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल की लास्ट डेट 31 जुलाई तय है। यह तारीख खत्म होने के बाद अगर कोई व्यक्ति 1 अगस्त को अपना आईटीआर भरता है तो उसको जुर्माना देने पड़ सकता है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई करदाता देर से आईटीआर फाइल करता है तो उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

ट्रैफिक नियमों में बदलाव

इसके अलावा सरकार 1 अगस्त के कुछ ट्रैफिक से जुड़े नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। अगस्त से बिना ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, 6 महीने की जेल होगी, जबकि दूसरी बार नशे में गाड़ी चलाने वालों को 15 हजार रुपये जुर्माना होने के साथ 2 साल तक की जेल हो सकती है।

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