New SIM Card Rules: 1 दिसंबर से नए सिम कार्ड नियम लागू, जानिए आपके लिए है यह बदलाव बहुत खास
New SIM Card Rules:1 दिसंबर से नए नियमों के तहत PoS एजेंटों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता या लाइसेंसधारी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।
New SIM Card Rules: फर्जी सिम की बिक्री और फर्जी सिम के उपयोग पर लागाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसके लिए सरकार इस साल बीते अगस्त को नया सिम कार्ड नियम पेश किया था, और इस नियम को लागू करने की समय सीमा दिसंबर, 2023 निर्धारित थी। यह समय सीमा अब पास आ गई है। शुक्रवार से दिसंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ नए सिम कार्ड नियम भी लागू होने जा रहे हैं। इसके लागू होते ही सिम की खरीद और बिक्री के नियम में कई प्रकार करे बदलाव आएंगे। इसमें थोक सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध, पीओएस फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों का अनिवार्य पंजीकरण, टेलीकॉम ऑपरेटरों और सिम डीलरों के पुलिस सत्यापन शामिल हैं।
पंजीकरण प्रोसेस
1 दिसंबर से नए नियमों के तहत PoS एजेंटों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता या लाइसेंसधारी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि पीओएस एजेंट किसी अवैध गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़े सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनी के साथ उनका जुड़ाव तीन साल की अवधि के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। नई पंजीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए विक्रेताओं के पास 1 दिसंबर से 12 महीने का समय होगा। इस कदम से सरकार को दूरसंचार कंपनियों के सिस्टम से खराब विक्रेताओं की पहचान करने, उन्हें काली सूची में डालने और हटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
केवाईसी नियम
नए नियमों के तहत नए सिम कार्ड खरीदने या मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने के लिए जनसांख्यिकीय विवरण अनिवार्य होगा। सिम कार्ड लेने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन करके आवश्यक विवरण प्राप्त किया जाएगा। विशेष रूप से मोबाइल नंबर पिछले उपयोगकर्ता द्वारा डिस्कनेक्ट होने के 90 दिनों के बाद ही नए ग्राहक को सौंपा जाएगा। नियमों में यह भी कहा गया है कि ग्राहक को सिम बदलने के लिए पूरी केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा और आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधाओं पर 24 घंटे की रोक होगी।
सिम की थोक खरीदारी
डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड की थोक बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि व्यवसायों, कॉरपोरेट्स या आयोजनों के लिए कनेक्शन या सिम की अनुमति प्रत्येक व्यक्तिगत सिम कार्ड मालिक पर लागू अपने ग्राहक को जानें या केवाईसी मानदंडों के साथ दी जाएगी। ग्राहक अभी भी एक आईडी कार्ड पर 9 सिम कार्ड तक खरीद सकेंगे। थोक सिम कार्ड के दुरुपयोग के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त में कहा था, पहले लोग थोक में सिम कार्ड खरीदते थे। इसके लिए थोक में सिम कार्ड खरीदने का प्रावधान था। इस प्रावधान को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके बजाय हम एक उचित व्यावसायिक कनेक्शन प्रावधान लाएंगे जो धोखाधड़ी वाली कॉल को रोकने में मदद करेगा।