EPFO और बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत होने पर नहीं मिलेगा पैसा, यूनिफाइड पोर्टल से कर सकते हैं जानकारी ठीक

PF Account Holders : PF स्टेटमेंट या PF अकाउंट में लिखा गया नाम, जन्मतिथि और पिता के नाम की जानकारी गलत दी गई है।

Written By :  Anshul Thakur
Published By :  Shraddha
Update:2021-08-13 14:01 IST

पीएफ ब्याज दर (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

PF Account Holders : सभी पीएफ खाताधारकों के लिए यह एक जरूरी खबर है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पीएफ स्टेटमेंट (PF Statement) या उनके PF अकाउंट में लिखा गया नाम, जन्मतिथि और खाते में पिता के नाम की जानकारी गलत दी गई है। अगर आपके पीएफ अकाउंट (PF Account) में भी इस तरह की गलत जानकारी दर्ज है, तो इसे तुरंत ठीक करवा लें। ऐसा ना होने पर पीएफ अकाउंट से फंड निकालने में परेशानी हो सकती है। इन सभी गलतियों को किस तरह सुधारें -

EPFO ऑनलाइन पोर्टल


EPFO में किसी भी तरह के बदलाव के लिए कर्मचारी और एंपलॉयर्स दोनों को एक साथ एक जॉइंट रिक्वेस्ट देनी होती थी। लेकिन अब EPFO ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी खोल दिया है। अब कर्मचारी से रिक्वेस्ट मिलने के बाद ईपीएफओ में दी गई जानकारी की तुलना आधार डाटा से की जाएगी। वेरिफिकेशन करने के बाद रिक्वेस्ट को एंपलॉयर के लॉगइन पर भेजकर बदलाव किया जाएगा।

किस तरह ऑनलाइन किया जा सकता है सुधार


EPFO ऑनलाइन पोर्टल (डिज़ाइन फोटो - सोशल मीडिया)


  • EPFO के यूनिफाइड पोर्टल पर अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  • इसके बाद मैनेज मॉडिफाइड बेसिक डीटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपकी आधार में दी गई सही डिटेल्स भरे। जिसके बाद आप की भरी गई डिटेल्स को सिस्टम आधार डाटा से वेरीफाई करें।
  • सही डिटेल्स भरने के बाद अपडेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपकी इस रिक्वेस्ट को एंपलॉयर को भेजा जाएगा।

नियोक्ता कैसे पूरी करेगा प्रक्रिया


  • नियोक्ता EPFO पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद मेंबर डीटेल्स चेक रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां बदलाव की रिक्वेस्ट को देखा जा सकता है ।
  • नियोक्ता रिक्वेस्ट में दी गई जानकारी को चेक कर उसे अप्रूव करें. अप्रूव करने के बाद नियोक्ता इस अपडेट को चेक भी कर सकते हैं।
  • अप्रूव और चेक करने के बाद एंपलॉयर रिक्वेस्ट को EPFO ऑफिस में भेजेंगे। ऑफिस में फील्ड ऑफिसर जानकारी को क्रॉस चेक करेंगे।
  • जहां रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफिस से डिटेल क्रॉस चेक करने के बाद बदलाव को अप्रूव कर दिया जाएगा।

ऑफलाइन भी किया जा सकता है सुधार


अगर कोई PF खाताधारकों जानकारी में ऑफलाइन सुधार करवाना चाहता है. तो उसे और एंपलॉयर को एक साथ फॉर्म भर कर EPFO ऑफिस को भेजना होगा। EPFO ऑफिस में भेजी गई डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपके खाते को अपडेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ 773 8299 899 पर भी एसएमएस करके आप PF खाते की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करके भी पीएफ खाते में जमा राशि या उससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं ।


आपको बता दें कि अगर ईपीएफओ में गलत बैंक डिटेल दी गई हैं तो आपका पीएफ का पैसा फस सकता है । ईपीएफओ में दर्ज डिटेल्स और अकाउंट में दर्ज डिटेल्स के एक जैसे होने पर ही आपका पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में डाला जाएगा। वहीं अगर आपकी बैंक की डिटेल गलत पाई गई तो आप का क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आपके ईपीएफओ में दर्ज सभी जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए और इसके साथ ही आप अपने अकाउंट को यूएएन से लिंक करना ना भूलें।

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