नया राशन कार्ड बनवाना है तो ऐसे करें आवेदन, सिर्फ करना होगा ये काम
राशन कार्ड के इस्तेमाल से भारत के आम नागरिक उचित मूल्य में दुकानों या राशन डिपो से सामान खरीद सकते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली के अनुसार अपने नागरिकों को जारी किया जाता है
नई दिल्ली: आज के दौर में राशन कार्ड किसी दस्तावेज के साथ-साथ भारत के नागरिकों के लिए एक पहचान के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके इस्तेमाल से भारत के आम नागरिक उचित मूल्य में दुकानों या राशन डिपो से सामान खरीद सकते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली के अनुसार अपने नागरिकों को जारी किया जाता है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड नहीं है और आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
कौन कर सकता है आवेदन
आपको बता दें कि राशन कार्ड के लिए हर कोई आवेदन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को राशन कार्ड के लिए आवेदन करना है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राशन कार्ड परिवार के कुल सदस्यों के आधार पर जारी किए जाते हैं।
दो कैटेगिरी के होते हैं राशन कार्ड
राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि राशन कार्ड की कौन सी कैटेगिरी के आप आवेदन कर सकते है औऱ वह कौन-कौन से होते है। इस समय देश में दो कैटेगिरी के राशन कार्ड बनते हैं। एक बीपीएल कैटेगिरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगिरी(गैर बीपीएल)। बीपीएल कैटेगिरी में नीले, पीले, हरे और लाल कार्ड शामिल है, जिसमें भोजन, ईंधन और अन्य सामानों पर सब्सिडी मिलती है। वहीं दूसरी कैटेगिरी में सफेद राशन कार्ड होता है, यह उन लोगों के लिए हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं।
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कैसे करें आवेदन
अगर आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए अलग-अलग वेबसाइट और लिंक उपबल्ध हैं, जो राज्यों के अनुसार बनी है। आप जिस राज्य के है उस राज्य की वेबसाइट पर जाए, जहां आप निवास करते हैं और राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। फिर उस पोर्टल पर लॉगिन करें, जिस पर आपको आवेदन करना है।
-पहले एप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
-अपने सभी व्यक्तिगत डिटेल को भरें।
-सभी दस्तावेजों को अपलोड करें
-"ऑनलाइन आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें।
कौन से कागजात हैं जरूरी
-ड्राइविंग लाइसेंस
-कर्मचारी पहचान पत्र
-आधार कार्ड
-वोटर आई.डी.
-कोई भी सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
-पासपोर्ट
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