Penalty on SBI : RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानें क्या है वजह

भारत की अग्रणी सेवा प्रदाता सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई (SBI) को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने नियमों के उल्लंघन मामले में SBI पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

Newstrack :  Network
By :  aman
Update:2021-11-27 08:02 IST

फोटो- सोशल मीडिया  

Penalty on SBI : भारत की अग्रणी सेवा प्रदाता सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई (SBI) को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) यानी आरबीआई (RBI) ने नियमों के उल्लंघन मामले में SBI पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन (Regulatory compliance) में कमी  मद्देनजर यह जुर्माना लगाया है।

बता दें, कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दिए एक बयान में बताया, कि बीते 16 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश में बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। RBI के अनुसार वित्तीय स्थिति को लेकर 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निगरानी संबंधी मूल्यांकन को लेकर वैधानिक निरीक्षण (statutory inspection) किया गया था।

SBI के जवाब के बाद लगा जुर्माना 

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया। SBI ने उधारकर्ता कंपनियों के संदर्भ में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30 फीसदी से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में कदम बढ़ाते हुए इसके बाद एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद बैंक ने अपना जवाब दिया। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया।

RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर भी लगाया था जुर्माना 

उल्लेखनीय है, कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PayTm Payment Bank Limited) पर 01 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस संबंध में RBI ने एक बयान में जारी कर बताया था, कि पेटीएम पेमेंट बैंक ((PayTm Payment Bank Limited) पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) के सेक्शन 26 (2) के तहत एक अपराध के लिए यह जुर्माना लगाया था। 

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