Alert Bank खाताधारक: RBI का तगड़ा जुर्माना इन 8 बैंकों पर, तुरंत चेक करें अपना अकाउंट

RBI Imposed Fine :इन बैंकों पर नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में देरी तथा असुरक्षित कर्ज को मंजूरी देना आदि शामिल है।

Written By :  Network
Published By :  aman
Update:2022-03-15 12:55 IST

RBI (फोटो साभार- सोशल मीडिया)  

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India (RBI) ने नियामक अनुपालन में खामियों के लिए 8 सहकारी बैंकों पर करीब 12.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी। आरबीआई ने कहा, कि 'खुलासा मानकों एवं वैधानिक/अन्य प्रतिबंध यूसीबी' के तहत निर्देशों का पालन न करने के लिए नबापल्ली सहकारी बैंक लिमिटेड (प.बंगाल) पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई के अनुसार, इसके अलावा मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), पश्चिम बंगाल (West Bengal), महाराष्ट्र (Maharashtra), मणिपुर (Manipur), गुजरात (Gujarat), हरियाणा (Haryane) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 8 सहकारी बैंकों पर तकरीबन 12 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

सबसे ज्यादा इन बैंकों पर जुर्माना 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द्वारा नबापल्ली सहकारी बैंक (Nabapalli Cooperative Bank) और बारासात पश्चिम बंगाल पर सबसे अधिक राशि जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। इन पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें, कि यह जुर्माना प्रूडेंशियल इंटर-बैंक (Prudential Inter-Bank) जोखिम सीमा का पालन नहीं करने तथा प्रूडेंशियल इंटर-बैंक काउंटर पार्टी सीमा का पालन करने में विफल रहने के लिए लगाया गया है।

सबसे कम इस बैंक पर जुर्माना  

वहीं, फैज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Faiz Mercantile Co-operative Bank), नासिक और महाराष्ट्र पर नियमों का उल्लंघन कर एक डायरेक्टर के रिश्तेदार को कर्ज देने के लिए सबसे कम यानी 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इन बैंकों को भी देना होगा फाइन 

केंद्रीय बैंक द्वारा जिन अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें मध्य प्रदेश में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र के अमरावती के मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक, देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मणिपुर महिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक तथा हरियाणा के बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक)और गुजरात में नवनिर्माण सहकारी बैंक शामिल हैं। इन बैंकों पर ज्यादातर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

बैंकों की ये रही लापरवाही 

इन सभी बैंकों द्वारा किये गए उल्लंघनों में पात्र लावारिस जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरूकता कोष में स्थानांतरित नहीं करना तथा धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में देरी करना और असुरक्षित कर्ज को मंजूरी देना आदि शामिल है।

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