SEBI का अलर्ट, 30 सितंबर तक कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगी ये सुविधा

SEBI ने निवेशकों को अलर्ट किया है कि अगर 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो म्यूचुअल फंड से निकासी बंद हो जाएगी।

Newstrack :  Network
Published By :  Shreya
Update: 2021-06-28 06:49 GMT
सेबी (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Link PAN With Aadhaar: अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो फिर जल्दी करें, नहीं तो आप कई सारी सर्विस का फायदा नहीं उठा पाएंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) से निकासी भी बंद हो जाएगी। जिसके बाद आप निवेश नहीं कर सकेंगे। ऐसे में इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। इसे लेकर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से भी निवेशकों को अलर्ट किया गया है।

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने निवेशकों को सावधान करते हुए कहा है कि अगर निवेशक 30 सितंबर तक पैन (Permanent Account Number- PAN) और आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) से निकासी (Withdrawal) बंद हो जाएगी। इसके बाद निवेशक निवेश भी नहीं कर सकेंगे।

ट्रांजेक्शन के लिए पैन और आधार का लिंक होना जरूरी

SEBI की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अब एक अक्तूबर 2021 से किसी भी म्यूचुअल फंड खाते से ट्रांजेक्शन के लिए पैन और आधार का लिंक होना जरूरी होगा। इसके तहत अकाउंट में निवेश या जमा राशि के विड्रॉल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन (Transaction) आएंगे। अब म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह के लेनदेन के लिए पैन का वैधता होना अनिवार्य है। इसके बिना आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में भी पैसे नहीं डाल पाएंगे।

म्यूचुअल फंड (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

दरअसल, सेबी के निर्देश पर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर सर्विसेज ने जब हाल ही में निवेशकों के पैन-आधार की जांच की तो सामने आया कि बड़ी संख्या में लोगों के पैन अमान्य हो चुके हैं। ऐसे में सेबी ने गाइडलाइंस जारी करते हुए निवेशकों को सावधान किया है। बता दें कि अगर आपका खाता पहले से चल रहा फिर भी आप म्यूचुअल फंड की अन्य योजनाओं में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। ऐसे में पैन और आधार को समय अवधि खत्म होने से पहले लिंक करा लें। सेबी का कहना है कि जिन निवेशकों को परेशानी आ रही है, वे संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के जरिए वैध पैन को अपडेट करा सकते हैं।

सरकार ने 30 जून तक दिया समय

बता दें कि सभी पैन कार्ड यूजर्स को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar link) कराना आवश्यक होता है। सरकार ने पहले आधार को कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 तक थी। लेकिन करदाताओं को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है।

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