Tax Saving Options: टैक्स से चाहते हैं छुटकारा, तो ये हैं बेहतरीन ऑप्शंस

Tax Saving Options: इन उपायों के बाद भी और तरीकों से टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो किसी भी सीए से संपर्क कर सकते हैं।

Written By :  Viren Singh
Update: 2023-01-14 07:47 GMT

Tax Saving Options (सोशल मीडिया) 

Tax Saving Options: अगर आप सीमित आय वाले व्यक्ति हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं तो हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आये हैं जो आपको राहत देंगी। अगर इन बातों को ध्यान में रखा तो यकीन मनाए कि आपको सरकार को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगेगा।। चाहे सीमित आय या फिर अधिक आय वाला व्यक्ति हो। हर कोई टैक्स से बचना चाहता है। इससे बचाव के लिए वह कभी कभी ऊट पटाँग कदम उठा लेता है. जिसके चलते उसको जुर्माना भरना पड़ता है। हालांकि अगर कोई भी टैक्सपेयर इन बातों का ध्यान में रखते हुए टैक्स सेव करने के बारे में सोचता है तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है।

ये टैक्स बचाने के सबसे बढ़िया उपाए

वित्तीय 2023 वर्ष मार्च 2023 में समाप्त हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning) की शुरुआत अभी से कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्च महीने में फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें तो शायद हो सकता है कि आप टैक्स ना बचा पाएं। आईये जानते हैं किन चीजों को अपनाकर टैक्स सेव कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

अगर आयकर में छूट चाहते हैं तो केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत बेटियों को सुरक्षित भविष्य को लेकर की है। पहले स्कीम के तहत दो बेटियों के खाते पर 80सी के तहत कर में छूट मिली थी। हालांकि बाद सरकार इस योजना पर टैक्स छूट में कुछ परिवर्तन किया है। नया नियम यह कहता है कि एक बेटी होने के बाद अगर दो जुड़वा लड़किया पैदा होती हैं तो उन्हें छूट मिलेगा।

नेशनल पेंशन स्कीम

नेंशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश करके भी टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर 80C तहत टैक्स छूट मिलता है। इस स्कीम के जरिए आयकर में कुल 2 लाख रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम की खास बात यह है कि यह भी आयकर छूट के दायरे में आती है। निवेशक 80C के तहत इनकम टैक्‍स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना में अधिकतम निवेश राशि 1.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

पब्लिक प्रोविडेंड फंड

पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) पर आयकर की धारा 80C के तहत सालान 1.5 लाख रुपये निवेश करने पर छूट प्राप्त कर करते हैं। यहां पर निवेशकों को 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि यहां पर निवेश किया हुआ पैसा डूबता नहीं है।

इन पर भी मिलती है छूट

इसके अलावा टैक्सपेयर कई और माध्यम से भी आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हाउसिंग रेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस, शिक्षा, घर व अन्य प्रकार का ऋण सहित  स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं। अगर आप टैक्स छूट की और अधिक जानकारी जनाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी किसी भी सीए से संपर्क कर सकते हैं। 

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