TDS, TCS: टीडीएस टीसीएस कटना मतलब पैसा डूबना नहीं, जानिए पैसे क्लेम करने के तरीके

TDS, TCS: वित्तीय वर्ष 2023-24 से, 7 लाख रुपये से कम आय वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को छोड़कर, किसी भी कर का भुगतान करने या कर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

Update:2023-05-30 16:48 IST
टीडीएस टीसीएस कट (फोटो: सोशल मीडिया)

TDS, TCS: सरकार अभी भी सालाना 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वालों के लिए अग्रिम कर भुगतान अनिवार्य करती है। ये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) या स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के रूप में किया जाता है। ये अग्रिम कर कटौती सुनिश्चित करती है कि सरकार को अंतिम समय में कर संग्रह के लिए नागरिकों का पीछा नहीं करना पड़े। सुनिश्चित करने के लिए, अर्जित आय पर टीडीएस का भुगतान किया जाता है। टीसीएस कुछ खास खर्चों पर चुकाया जाने वाला टैक्स है।

टीडीएस मार्गदर्शिका

अग्रिम कर संग्रह पर एक मार्गदर्शिका दी गई है और यदि आप 7 लाख रुपये से कम कमाते हैं तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं या उन्हें समायोजित कर सकते हैं।

कौन से भुगतान अग्रिम कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं?

टीडीएस एक कटौती की गई राशि है जब वेतन, कमीशन, किराया, ब्याज, पेशेवर शुल्क, शेयर लाभांश, क्रिप्टो मुद्रा लाभ, और लॉटरी या घुड़दौड़ जीत आदि जैसे कुछ भुगतान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रति माह 50,000 रुपये का किराया देते हैं, तो आपको पहले 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये प्रति माह का कर काटना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इसे हर तिमाही में सरकार के पास जमा करें।

विदेशी दौरे में टीडीएस

इसी तरह, 1 जुलाई, 2023 से विदेशी दौरों और विदेश में भुगतान को 20 प्रतिशत टीसीएस के तहत लाया जाएगा। कर संग्रह में इसका लाभ कैसे मिलता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए, ध्यान दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में आभासी संपत्ति लेनदेन (क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड) के लिए कर के रूप में 60.46 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

कैसे पाएं अपना टीडीएस और टीसीएस वापस?

यदि आप 7 लाख रुपये की बेसिक टैक्स छूट सीमा से कम कमाते हैं, तो आप टीडीएस/टीसीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं। यह रिफंड पाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आपके आयकर रिटर्न को दाखिल करने और सत्यापित करने के बाद, अतिरिक्त टैक्स छह महीने के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है।

यदि आप कम आय वर्ग में आते हैं, तो आप TDS और TCS की कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G/H का उपयोग कर सकते हैं। टीडीएस और टीसीएस आपके लेनदेन पर लागू नहीं होते हैं। आप अपने कम आय के प्रमाण के लिए आयकर विभाग को एक और घोषणा पत्र दे सकते हैं।

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