Pension: इन रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

Pension: यदि कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी किसी गंभीर अपराध या कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसकी एक निर्दिष्ट अवधि या अनिश्चित काल के लिए पेंशन रोकी जा सकती है।

Update:2023-07-14 11:28 IST
Pension (Image- Social Media)

Pension: केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 में संशोधन किया है। जिसके मुताबिक यदि कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी किसी गंभीर अपराध या कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसकी एक निर्दिष्ट अवधि या अनिश्चित काल के लिए पेंशन रोकी जा सकती है। ऐसे में रिटायर्ड होने के बाद पेंशन पाने के लिए किसी भी अपराध से दूर रहने की जरूरत है।

इन कर्मचारियों की रोकी जाएगी पेंशन

किसी खुफिया या सुरक्षा-संबंधी संगठन में काम कर रहे कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद अपने संगठन के प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना संगठन से संबंधित कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। देश की संप्रभुता को प्रभावित करने वाली संवेदनशील जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी को एक शपथ पत्र देना होगा। जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वह संगठन से संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी घोषणा में यूज की गई बातों को पूरा करने में विफल होता है, तो उसके परिणामस्वरूप सरकार की ओर से उसकी पेंशन रोक दी जाएगी।

इन लोगों को भी नहीं मिलेगी पेंशन

संशोधित नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पात्र है और उस पर उक्‍त कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो रही आपराधिक कार्यवाही के खत्म होने तक पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाएगी। हालांकि उसकी जगह परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।

इसके अलावा संशोधित नियमों में यह भी कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी पर उसकी हत्या का आरोप है और परिवार का दूसरा सदस्य नाबालिग बच्चा है, तो ऐसे बच्चे को पारिवारिक पेंशन विधिवत नियुक्त अभिभावक के जरिए दी जाएगी।

6 जुलाई से प्रभावी हो चुके हैं नियम

पेंशन को लेकर बनाए गए यह नए नियम 6 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से किए गए अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 में संशोधन की अधिसूचना कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।

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