कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर, इलाहाबाद HC ने की दिलचस्प टिप्पणी, जानें क्या है मामला
Prayagraj Latest News: उच्च न्यायालय ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में तीनों छात्रों की जमानत मंजूर कर ली है।
Prayagraj Latest News: पाकिस्तान (Pakistan) के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में जेल में कैद तीन कश्मीरी छात्रों (Kashmiri Students) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने देश विरोधी नारे (Anti National Slogans) लगाने के मामले में तीनों छात्रों की जमानत मंजूर (Kashmiri Students Bail Granted) कर ली है।
इस दौरान कोर्ट ने दिलचस्प टिप्पणी भी की है, जो खूब सुर्खियां बटोर रही है। हाईकोर्ट ने जमानत को मंजूर करते हुए कहा कि भारत की एकता कोई बांस की नरकट नहीं है, जो हवा के झोंके से झुक जाए। हमारे राष्ट्र की नींव सुढृढ और अधिक स्थाई है।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि बीते साल अक्टूबर माह में भारत औऱ पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप का मैच खेला जा रहा था। मैच में भारत की हार के बाद इन तीनों कश्मीरी छात्रों पर आरोप है कि उन्होंन पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी के साथ - साथ देश विरोधी नारे भी लगाए। इसके अलावा आरोपी छात्रों पर भड़काऊ पोस्ट भी सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है। इस मामले में तीनों आरोपियों को 27 अक्टूबर 2021 को अरेस्ट किया गया था। तीनों कश्मीरी छात्र आगार के डीबीएस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने भी तीनों छात्रों को निष्काषित कर दिया था।
छात्रों ने लगाया फंसाने का आरोप
छात्रों ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूख करते हुए कहा कि इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है। यह मामला छात्रों के बीच दुशमनी का नतीजा है। छात्रों के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे नहीं लगाए। वे जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं, जो भारतीय मूल्यों का काफी सम्मान करता है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील देते हुए कहा कि इन छात्रों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लिहाजा वे भागेंगे नहीं, देश नहीं छोड़ेंगे। वे जांच नें पूरी तरह मदद करेंगे। वे न ही सबूतों से छोड़छाड़ करेंगे औऱ न ही गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकील और सरकारी वकील की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने छात्रों की जमानत अर्जी मंजूर कर दी।
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