Coronavirus New Variant: कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर सख्त कार्रवाई, नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज, जुर्माना भी

Coronavirus New Variant: कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है और न लगवाने पर जुर्माने और जेल तक की व्यवस्था कर दी है।

Written By :  Neel Mani Lal
Published By :  Shweta
Update: 2021-12-01 08:35 GMT

कोरोना वैक्सीन (फोटो साभारः सोशल मीडिया) 

Coronavirus New Variant:  कोरोना वायरस के नए वेरियंट (Coronavirus New Variant) ओमीक्रान के खतरे को देखते वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने पर दुनिया भर में जोर दिया जा रहा है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन लगवाना (coronavirus new variant omikron)  अनिवार्य कर दिया है और न लगवाने पर जुर्माने और जेल तक (Corona vaccine na lagwane per jail)  की व्यवस्था कर दी है। भारत में भी कई राज्यों ने एलान किया है कि अगर लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी, जुर्माना लगाया जाएगा और मुफ्त इलाज समेत कई सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। कई राज्यों के अलग अलग शहरों ने अपने लेवल भी कार्रवाई तय कर दी है।

- केरल सरकार ने ऐलान किया है कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाता (Kerala government corona vaccine) है और वह कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसे मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि जो लोग कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने में सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, उन्हें मुफ्त इलाज नहीं दिया जाएगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसे हर हफ्ते अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा और इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास भेजनी होगी।

- कर्नाटक (karnataka government corona vaccine rules) में वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को दी जाने वाली राशन और पेंशन आदि सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति ने सलाह दी है कि केवल फुल वैक्सीन पाए लोगों को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, मॉल, सिनेमाहॉल, पार्क, लाइब्रेरी और कारखानों आदि में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए।

- महाराष्ट्र के ठाणे में वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों पर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल (Maharashtra government rules not to vaccinate) करने पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। ठाणे में करीब 70 प्रतिशत लोगों ने पहली खुराक ले ली है।

- मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज (Madhya Pradesh government rules for not getting the vaccine) लगे बिना कर्मचारी मिलने पर व्यावसायिक संस्थान, शोरूम और दुकानों पर कार्रवाई कर सील कर दी जायेंगी। इसके अलावा अब कोरोना पॉजिटिव मिलने पर होम आइसोलेशन नहीं किया जाएगा बल्कि मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। शादी समारोह में आने वाले मेहमानों और काम करने वाले लोगों, बैंड-बाजे, टेंट के कैटरिंग कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों वरना कार्यवाही की जाएगी। उधर खंडवा जिले में आबकारी विभाग ने ऐलान किया है कि केवल उन्हीं लोगों को शराब की बिक्री की जाएगी, जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं।

- गुजरात के सूरत शहर में लोगों की रैंडम चेकिंग की जा रही है और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उनपर एक हजार रुपये का जुर्माना ठोंका जा रहा है।

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