Jammu And kashmir: कॉलेज और विश्वविद्यालय को खोलने की मंजूरी, रखी गई ये शर्त

प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों को पढ़ाई के लिए खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शत प्रतिशत वैक्सीन लगा चुके स्टाफ व..

Newstrack :  Network
Published By :  Deepak Raj
Update: 2021-08-29 17:18 GMT
काॅलेज छात्रा फाइल फोटो (सोर्स-सोशल मीडियाः

कोरोना को लेकर आज से लगभग एक वर्ष पूर्व से हीं स्कूल व कॅालेज को बंद कर दिया गया था। बीच में कुछ दिनों के लिए आंशिक तौर पर खोला गया था लेकिन कोरोना के दूसरे लहर के आने के बाद अप्रैल से एक फिर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया । लेकिन अब कोरोना के केस में कमी आने के बाद कई राज्यों की सरकारें ने शिक्षण संस्थानों को खोलने के फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया है। जो बच्चे कोरोना वैक्सीन लिए हुए हैं उन्हीं को स्कूल में आने की परमिशन मिलेगी।


फाइल फोटो( सोर्स-सोशल मीडिया)


आपको बता दें की प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों को पढ़ाई के लिए खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शत प्रतिशत वैक्सीन लगा चुके स्टाफ व विद्यार्थियों वाले उच्च शिक्षण डीसी की अनुमति से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जिला प्रशासन से परामर्श कर संस्थानों को विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। अन्य शिक्षण संस्थानों में वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ को प्रशासनिक कार्यों के लिए आने की अनुमति दी गई है। वहीं स्कूल व कोचिंग सेंटर पहले की तरह ही अगले आदेश तक बंद रखे गए हैं।


दोनों डोज लेने वालों के लिए अनिवार्य टेस्टिंग समाप्त कर दी गई है

मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी की तरफ से रविवार को इस संबंध में नई निर्देशावली जारी की गई है। आदेश के तहत प्रदेश के प्रवेशद्वार लखनपुर में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों के लिए अनिवार्य टेस्टिंग समाप्त कर दी गई है। हालांकि, लोगों को इसके लिए प्रूफ देना होगा। सार्वजनिक पार्कों में भी वैक्सीन लगे हुए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।


प्रदेश में कोरोना परिदृश्य में आ रहे उतार चढ़ाव के सिलसिले को देखते हुए सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही रात आठ से सुबह सात बजे तक जारी रखा गया है। इंडोर व आउटडोर कार्यक्रमों में अधिकतम 25 लोग ही एक स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं। सभी जिला उपायुक्तों से कहा गया कि आरटीपीसीआर और आरएटी टेस्टिंग के मामले में कोई कमी नहीं लाए। सार्वजनिक व निजी कार्यालयों, सामुदायिक भवनों, मॉल, बाजारों आदि में चार फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होने पर कड़े नियंत्रण उपाय करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उपायुक्तों को कोविड एसओपी का कड़ाई से पालन करवाने के भी नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं।

Tags:    

Similar News