सेनारी नरसंहार: पटना हाईकोर्ट ने 13 लोगों को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

बिहार के बहुचर्चित सेनारी हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है।

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Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update: 2021-05-21 14:48 GMT

पटना हाई कोर्ट की फाइल तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

पटना। बिहार के बहुचर्चित सेनारी हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सेनारी हत्याकांड के 13 दोषियों को तत्काल बरी करने का आदेश दिया है। अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद दोषियों को तत्काल रिहा करने का आदेश सुनाया है। बता दें कि सेनारी हत्याकांड वर्ष 1999 में हुआ था, जिसमें 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी।

गौरतलब है कि जहानाबाद के सेनारी में 18 मार्च, 1999 को हुए नरसंहार में 34 लोगों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार में निचली अदालत ने वर्ष 2016 में 10 दोषियों को फांसी और 3 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को आज पटना हाईकोर्ट ने पलटते हुए सभी 13 दोषियों को बरी करने का फैसला सुनाया है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में निचली अदालत ने पहले ही 20 आरोपियों को इस मामले में बरी कर चुकी है। इस केस के कुल 70 आरोपी थे, जिनमें 4 की मौत हो चुकी है। सेनारी नरसंहार के शेष 13 दोषियों को शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश देते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने को कहा।

बताते चलें कि वर्ष 1999 में बिहार के जहानाबाद के सेनारी गांव में रात को 34 लोगों को बांधकर, उनका गला रेत दिया उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस दौरान पूरे गांव की घेराबंदी कर एक—एक को चुनकर मारा गया था। हत्या इतनी निर्मम थे कि उनके हाथ—पैर को बांधकर गला रेतकर मौत के घाट उतारा गया था।

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