हाईकोर्ट : अपहरण के केस में माफिया डाँन बब्लू श्रीवास्तव को मिली जमानत 

Update: 2018-07-14 13:01 GMT

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में हुए इलाहाबाद के एक अपहरण केस में माफिया डॉन बब्लू श्रीवास्तव की जमानत मंजूर कर उसकी सशर्त रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बब्लू अभियोजन के गवाहों को किसी भी प्रकार का न तो कोई लालच देंगे और न धमकी। वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्य नहीं मिटाएंगे। वह हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अपहरण अथवा इस जैसा कोई अपराध नहीं करेंगे। कोर्ट ने और भी शर्तें जमानत देने में लगाई हैं और कहा है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन पाए जाने पर जमानत को निरस्त कराने का अभियोजन को हक होगा। अपहरण के इस मामले में थाना कोतवाली, इलाहाबाद में बब्लू के खिलाफ धारा ३६४-ए, १२०-बी, ३४२,३९५, व ४१२ आईपीसी के तहत केस दर्ज है। जमानत पर छूटने के लिए बब्लू को पर्सनल बान्ड भरने के अलावा कम से कम १० -१० लाख की दो प्रतिभूतियां भी कोर्ट की संतुष्टि पर देनी होंगी।

जमानत पर रिहाई का आदेश जस्टिस ओमप्रकाश-सप्तम ने दिया है। प्रार्थी बब्लू के वकीलों वी पी श्रीवास्तव, वी एस गौड़ और दिलीप तिवारी का कहना था कि आरोपी अपहरण की वारदात के समय जेल में था। अपहरण का आरोप फर्जी लगा है। विवेचना में भी पुलिस ने केवल षडयंत्र का ही दोषी पाया है। कहा गया था कि 5 सितम्बर 2015 की घटना थी। 6 सितम्बर को मुकदमा दर्ज हुआ और 7 को ही बरामदगी हो गयी थी। बरामदगी कर पुलिस ने चारों अभियुक्तों - विकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू, महेन्द्र यादव, सच्चिदानंद यादव व चन्द्रमोहन यादव उर्फ बब्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रार्थी के खिलाफ अपहरण का कोई भी सीधा साक्ष्य नहीं है। कहा गया था कि बरामदगी के बाद बयान में भी अपहर्ता ने कुछ भी बब्लू के खिलाफ नहीं बोला है। जहाँ तक क्रिमिनल हिस्ट्री का सवाल है, बब्लू सभी केस में बरी हो गया है।

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