लखनऊ : विशेष सीजेएम छवि अस्थाना ने कश्मीरी आतंकियों का सहयोग करने के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त शेख अली अकबर को 10 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है। कस्टडी रिमांड की अवधि छःह फरवरी की सांय छःह बजे से शुरु होगी। उन्होंने यह आदेश इस मामले के विवेचक निवेश कटियार की अर्जी पर दिया है।
विवेचक का कहना था कि अभियुक्त शेख अली अकबर से बरामद एक मोबाइल की फोरेंसिक जांच में करीब 4500 पेज का डाटा प्राप्त हुआ है। जिसका अवलोकन कर प्राप्त तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलित करना है। साथ ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करना है। जिसके लिए उप्र के विभिन्न स्थानों के अलावा जम्मू कश्मीर भी जाना पड़ सकता है। चूकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और इस मामले का नेटवर्क भारत व पाकिस्तान में है। इसलिए देश की अन्य सुरक्षा एंजेसियों से भी इस मामले में तथ्य प्राप्त करना है। लिहाजा इसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में दिया जाए।
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इससे पूर्व अभियुक्त शेख अली अकबर को कड़ी सुरक्षा में पेश कर एटीएस ने अदालत से उसका न्यायिक रिमांड हासिल किया। अदालत ने अभियुक्त को 19 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
पांच फरवरी, 2018 को एटीएस के पुलिस उपाघीक्षक विजयमल यादव ने इस मामले की एफआईआर थाना एटीएस वाराणसी में दर्ज कराई थी। जिसमें शेख अली अकबर के अलावा दो अन्य अभियुक्त रियाज व बकार को भी नामजद किया गया है। एफआईआर के मुताबिक अभियुक्त व्हाट्सएप के जरिए आतंकी व जेहादियों के सम्पर्क में था। उनसे धन मंगाकर आतंकी व जेहादी संगठनों का सदस्य होने का प्रयास कर रहा था।