गैंगरेप : पीड़िता के बयान से मुकरने के बाद भी आरोपियों को मिली 40 साल की सजा

Update: 2018-02-09 16:24 GMT

मथुरा : करीब 5 माह पूर्व हुई गैंगरेप की एक घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेप के दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 40-40 साल कैद की सजा देने के साथ ही दोनों पर 2 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपियों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी अदालत ने सुनाया है।

शुक्रवार को आए एफटीसी कोर्ट प्रथम विवेकानंद शरण त्रिपाठी के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए एडीजीसी प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि भिक्षावृत्ति कर अपनी गुजर बसर कर बरसाना के प्रसिद्ध श्रीजी मंदिर के हाॅल में रात गुजारने वाली उड़ीसा के थाना कोतवाली पुरी के समीप स्थित जगन्नाथ मंदिर निवासी 40 वर्षीय साध्वी से 11-12 सितंबर 2017 की रात श्रीजी मंदिर के दो कर्मचारियों रसोईया कन्हैया और चैकीदार राजेन्द्र उर्फ पंगा ने बारी-बारी से दुराचार किया था।

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एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में गवाही के दौरान वादिया अपनी गवाही से मुकरी थी लेकिन सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया गया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को 40-40 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 1 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है यानि दोनों पर 2 लाख 20 हजार रुपए का जर्माना कोर्ट ने लगाया है। एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम रेप पीड़िता को दी जाएगी।

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